लीगल

दिल्ली दंगा मामला: आरोपी मोहम्मद सलीम खान को HC से राहत, 10 दिनों की अंतरिम जमानत मिली

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली दंगे में एक बड़ी साजिश रचने के मामले में आरोपी मोहम्मद सलीम खान को अपनी बेटी की शिक्षा के लिए फीस की व्यवस्था करने को लेकर अंतरिम जमानत दे दी है. कोर्ट ने खान को निर्देश दिया है कि वह 20 हजार रुपए की निजी मुचलका तथा उतनी ही राशि का एक जमानतदार पेश करे. मोहम्मद सलीम खान के खिलाफ युएपीए के तहत मामला दर्ज है.

खान को 10 दिनों की अंतरिम जमानत मिली

जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की पीठ ने खान को 10 दिनों के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. उसकी बेटी जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई कर रही है. खान की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि आरोपी को कई बार अंतरिम जमानत मिल चुकी है. उसने अंतरिम जमानत का कभी भी दुरुपयोग नहीं किया है.

सीसीटीवी कैमरों को नुकसान पहुंचाते देखा गया

एसपीपी अमित प्रसाद ने अंतरिम जमानत देने का विरोध करते हुए कहा था कि खान वह व्यक्ति है, जिसे सीसीटीवी कैमरों को नुकसान पहुंचाते देखा गया है. उसकी अंतरिम जमानत को पहले भी कोर्ट ने खारिज कर दिया था. वही खान की ओर से पेश वकील ने कहा कि अंतरिम जमानत की आवश्यकता इसलिए है, जिससे आरोपी अपने व्यवसाय के 16 लाख रुपये का शेयर बेच सके.

खान 25 जून  2020 से पुलिस की हिरासत में

उन्होंने आगे कहा कि अपनी बेटी की फीस के लिए उसे 1.75 लाख रुपए का व्यवस्था करना है जिससे वह अप्रैल में अपनी कानून की परीक्षा दे सके. खान 25 जून  2020 से हिरासत में है. इस मामले में ताहिर हुसैन, उमर खालिद, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, शिफा -उर-,रहमान, आसिफ इकबाल तन्हा, शादाब अहमद, तसलीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान, अतहर खान, सफुरा जरगर, शरजील इमाम, फैजान खान और नताशा नरवाल भी आरोपी है.

-भारत एक्सप्रेस 

गोपाल कृष्ण

Recent Posts

नवरात्रि के तीसरे दिन मिथुन राशि वालों को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, जानें करियर और धन का हाल

Aaj Ka Rashifal Mithun Rashi: नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा के अवसर…

8 minutes ago