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गलत वेतनमान निर्धारित करने से ज्‍यादा वेतन भुगतान की वसूली आदेश पर रोक, राज्य सरकार से कोर्ट ने मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 13 साल पहले गलत वेतनमान निर्धारित करने और सेवानिवृत्ति बाद वसूली कार्रवाई पर रोक लगा दी है. साथ ही राज्य सरकार से चार हफ्ते में याचिका पर जवाब मांगा है.

संवाददाता ने बताया कि याचिका की अगली सुनवाई 6अगस्त को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार की एकलपीठ ने एटा के सेवानिवृत्त ए सी एम् ओ सुधीर कुमार की याचिकाड पर दिया है.

याचिका पर अधिवक्ता गणेश मिश्र व वरुण मिश्र ने बहस की. इनका कहना है कि 19 अप्रैल 25के आदेश से अधिक वेतन भुगतान की वसूली का आदेश दिया गया है. गलत वेतन निर्धारण के 13 साल बाद पुनर्निर्धारण से पता चलने पर वसूली कानून की नजर में सही नहीं है.

कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय माना और राज्य सरकार से याचिका पर जवाब मांगा है.

विशाल तलवार

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