Bharat Express DD Free Dish

गलत वेतनमान निर्धारित करने से ज्‍यादा वेतन भुगतान की वसूली आदेश पर रोक, राज्य सरकार से कोर्ट ने मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने 13 साल पुराने वेतन निर्धारण में गलती से अधिक भुगतान की वसूली पर रोक लगाई, राज्य सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा, अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी.

Allahabad High Court
Vijay Ram Edited by Vijay Ram

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 13 साल पहले गलत वेतनमान निर्धारित करने और सेवानिवृत्ति बाद वसूली कार्रवाई पर रोक लगा दी है. साथ ही राज्य सरकार से चार हफ्ते में याचिका पर जवाब मांगा है.

संवाददाता ने बताया कि याचिका की अगली सुनवाई 6अगस्त को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार की एकलपीठ ने एटा के सेवानिवृत्त ए सी एम् ओ सुधीर कुमार की याचिकाड पर दिया है.

याचिका पर अधिवक्ता गणेश मिश्र व वरुण मिश्र ने बहस की. इनका कहना है कि 19 अप्रैल 25के आदेश से अधिक वेतन भुगतान की वसूली का आदेश दिया गया है. गलत वेतन निर्धारण के 13 साल बाद पुनर्निर्धारण से पता चलने पर वसूली कानून की नजर में सही नहीं है.

कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय माना और राज्य सरकार से याचिका पर जवाब मांगा है.



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read