26/11 आतंकी हमलों के मास्टर माइंड तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने राणा को 9 जुलाई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. साथ ही कोर्ट ने जून तक स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है. कोर्ट 9 जुलाई को अगली सुनवाई करेगा.
मामले की सुनवाई के दौरान राणा के वकील ने उसके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई. जिसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष एनआईए न्यायधीश चंदर जीत सिंह ने तिहाड़ के अधिकारियों को 9 जून तक मामले पर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. इससे पहले कोर्ट ने तहव्वुर राणा की उस अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसमें तहुव्वर राणा ने अपने परिवार से फोन पर बातचीत की इजाज़त मांगी थी.
एनआईए ने राणा की अर्जी का विरोध करते हुए इसे खारिज करने की मांग किया था. एनआईए का कहना था कि राणा के खिलाफ जांच अहम चरण में है. ऐसे में अगर उसे घरवालों से बातचीत की इजाज़त मिलती है. तो वह कुछ अहम जानकारी लीक कर सकता है.
मामले की सुनवाई के दौरान तहव्वुर राणा के वकील ने दलील दी थी कि एक विदेशी नागरिक के तौर पर यह उसका मौलिक अधिकार है कि वह अपने परिवार से बात करे, जो हिरासत में रहने के दौरान उसके साथ हो रहे व्यवहार को लेकर चिंतित हैं. मालूम हो कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी देने के बाद उसे भारत लाया गया है.
अदालती आदेश से वह पूछताछ के लिए अभी एनआईए की हिरासत में है. भारत में राणा के खिलाफ भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने, हत्या करने, जालसाजी के दो मामलों को अंजाम देने और आतंकवादी कृत्य करने सहित विभिन्न अपराधों को अंजाम देने का आरोप है.
-भारत एक्सप्रेस
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