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26/11 मुंबई आतंकी हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा को पटियाला हाउस कोर्ट ने 9 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा. कोर्ट ने तिहाड़ जेल से 9 जून तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है.

मुंबई 26/11 आतंकी हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा की अर्जी पर पटियाला हाउस कोर्ट 9 जून को सुनवाई करेगा. राणा ने जेल में रहते हुए अपने परिवार से बात करने की अनुमति मांगी है, जिस पर एनआईए ने आपत्ति जताई है.

26/11 मुंबई आतंकी हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा ने एनआईए कोर्ट में अर्जी देकर परिवार से बात करने की अनुमति मांगी है. कोर्ट ने जेल प्रशासन से 4 जून तक स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है.

Patiala House Court: 26/11 के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा की अर्जी पर 28 मई को पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होगी. राणा ने परिवार से बात करने की अनुमति मांगी. एनआईए ने विरोध किया, जांच अहम चरण में.

गृह मंत्रालय द्वारा गठित टीम निचली अदालत के एनआईए कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आरसी-04/2009 एनआईए/डीएलआई मामले से संबंधित मुकदमे और अन्य मामलों की पैरवी करेगी. 

26/11 मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को पटियाला हाउस कोर्ट ने 6 जून तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा. NIA ने पूछताछ पूरी की, हैंडराइटिंग नमूने लिए. परिवार से फोन बातचीत की अर्जी खारिज.

पटियाला हाउस कोर्ट में मजिस्ट्रेट वैभव कुमार के सामने 26/11 आतंकी हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा की हैं डराइटिंग का नमूना लिया गया. एनआईए ने जांच के तहत राणा की आवाज़ और हैंडराइटिंग के नमूने लेने की अनुमति मांगी थी.

पटियाला हाउस कोर्ट ने 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा की आवाज और हैंडराइटिंग के नमूने लेने के लिए एनआईए को अनुमति दी है. फिलहाल राणा 12 दिन की रिमांड पर है.

एनआईए ने अदालत से राणा की हिरासत बढ़ाने का अनुरोध किया था, जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखते हुए सोमवार को आदेश सुनाया.

NIA ने 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को 12 दिन की रिमांड पर भेजा, राणा से और पूछताछ की जाएगी क्योंकि उसने कई सवालों के जवाब नहीं दिए हैं.

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