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NEET-UG paper leak case: राऊज एवेन्यू कोर्ट का बड़ा फैसला, सीबीआई फिर लेगी मुख्य आरोपी मनीषा का हैंडराइटिंग सैंपल

NEET-UG paper leak case: राऊज एवेन्यु कोर्ट नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई की उस अर्जी को स्वीकार कर लिया है, जिसमें आरोपी मनीषा संजय हवलदार के हस्ताक्षर या लिखावट के नमूने दोबारा लेने की मांग की थी. सीबीआई के स्पेशल जज अजय गुप्ता की अदालत ने यह मंजूरी दी है.

मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अदालत को बताया कि हवलदार ने सह-आरोपी मनीषा मंधारे के साथ हस्तलिखित भौतिकी के प्रश्न साझा किए. उसने एक अन्य आरोपी तेजस हर्षद कुमार शाह को भी भौतिकी के प्रश्न लिखवाए. जांच के दौरान मंधारे के फोन से भौतिकी के प्रश्न पत्रों वाले हस्तलिखित फोटो बरामद किए गए.

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड काफी विस्तृत है और फॉरेंसिक जांच के लिए पहले लिए गए नमूने पर्याप्त नही है. कोर्ट ने सीबीआई को 27 से 29 जुलाई के बीच संबंधित जेल में आरोपियों की अतिरिक्त हस्तलिखित और हस्ताक्षर के नमूने लेने की अनुमति दी है.

परीक्षा से पहले लीक हुए था फिजिक्स का सवाल- CBI

मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अदालत को बताया कि मनीषा हवलदार पर आरोप है कि उसने नीट-यूजी 2026 के भौतिकी विषय के हस्तलिखित प्रश्न सह-आरोपी मनीषा मंधारे को भेजे थे. वही बचाव पक्ष की ओर से पेश वकील ने सीबीआई की इस मांग का विरोध किया. उन्होंने कहा कि आरोपित वरिष्ठ नागरिक है, जांच में पूरा सहयोग कर चुकी हैं और बार-बार हस्तलिपि के नमूने लेने की प्रक्रिया उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान करेगी. पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश वकील ने आरोप लगाया था कि मनीषा ने फिजिक्स का पेपर लीक किया और उसे फैलाया.

मनीषा संजय हवलदार प्रतिष्ठित सेठ हीरालाल सराफ कॉलेज की प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत थी. मनीषा एक अनुभवी प्रोफेसर है और विद्या प्रसारणी सभा से जुड़े इस कॉलेज में लंबे समय से कार्यरत थी. सीबीआई के मुताबिक मनीषा हवलदार एनटीए द्वारा फिजिक्स विषय की एक्सपर्ट नियुक्त की गई थी. जिसके चलते उन्हें प्रश्रपत्र तैयार करने और उससे जुड़े संवेदनशील कंटेंट तक सीधा पहुंच मिली हुई थी.

सीबीआई के आरोप के मुताबिक मनीषा इसी पहुच का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने परीक्षा से पहले ही प्रश्नपत्र के सवाल लीक कर दिए. सीबीआई जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि मनीषा द्वारा साझा किए गए सवालों का मिलान असली नीट पेपर से हुबहू मिला है.

यह भी पढ़ें- Shraddha Murder Case: आफताब ने कोर्ट से मांगी थी खास इजाजत, साकेत कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दिया झटका

-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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