भाजपा सांसद राजू बिष्ट द्वारा दायर मानहानि मामले में राऊज एवेन्यु कोर्ट 17 मार्च को सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने भाजपा विधायक विष्णु प्रसाद शर्मा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. दार्जलिंग के भाजपा सांसद राजू बिष्ट ने पश्चिम बंगाल के कुर्सियांग से भाजपा विधायक विष्णु प्रसाद शर्मा के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने समन पूर्व नोटिस जारी किया था.
भाजपा सांसद का आरोप है कि भाजपा विधायक ने 24 अप्रैल 2024 को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जल जीवन मिशन घोटाले में बिष्ट की संलिप्तता का झूठा बयान दिया था. शर्मा ने यह भी आरोप लगाया कि बिष्ट के जल जीवन मिशन समिति में होने के कारण उन्हें अनुचित लाभ मिला और उन्होंने योजना की कार्यवाही में हेरफेर किया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दार्जलिंग जिले में संपूर्ण जल जीवन मिशन परियोजनाओं को संदिग्ध परिस्थितियों में आवंटित किया गया था.
आरोपों के मुताबिक मानक प्रोटोकॉल का पालन करने के बजाए सूर्या इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर कार्य आदेश जारी किए गए थे. विष्णु शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इशारा किया कि सूर्या इंडिया लिमिटेड ने दार्जलिंग में जल जीवन मिशन योजना के तहत 12 करोड़ रुपये के टेंडर हासिल किए है. इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया था कि सूर्या इंडिया लिमिटेड सूर्या रोशनी लिमिटेड की एक शैल कंपनी है. ये आरोप चुनाव से ठीक पहले लगाए गए थे. शर्मा नेकहा कि एक ही पार्टी होने के बावजूद चुनाव से ठीक पहले उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के स्पष्ट इरादे से ये आरोप लगाए.
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