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Rouse Avenue Court news

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के साहेबगंज से बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को 2018 के न्यू ईयर पार्टी हर्ष फायरिंग मामले में गैर-इरादतन हत्या का दोषी ठहराते हुए चार साल की सजा और 25 लाख रुपये का जुर्माना सुनाया है.

BJP MLA Raju Singh Case: साल 2018 में दिल्ली के वसंत कुंज स्थित फार्महाउस में न्यू ईयर पार्टी के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में महिला की मौत के मामले में दोषी पाए गए बिहार के बीजेपी विधायक राजू सिंह की सजा पर कोर्ट कल (4 जुलाई) को फैसला सुनाएगी.

भाजपा सांसद का आरोप है कि भाजपा विधायक ने 24 अप्रैल 2024 को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जल जीवन मिशन घोटाले में बिष्ट की संलिप्तता का झूठा बयान दिया था.