दिल्ली के साकेत कोर्ट ने 8 साल पहले हुई छह साल की बच्ची से बलात्कार के आरोप में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि दोषी को किसी भी तरह की नरमी का हकदार नहीं है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनु अग्रवाल ने आईपीसी और पॉक्सो के तहत एक व्यक्ति को दोषी ठहराया है.
अदालत ने कहा कि बाल यौन शोषण के व्यापक और गंभीर परिणाम हो सकते हैं. यह पीड़ित के मनोविज्ञान और शारिरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, जिससे उसे जीवन भर परेशानी झेलनी पड़ती हैं. बच्चे को बहुत अधिक आघात का सामना करना पड़ता है.
अदालत ने वर्ष 2017 में हुए इस अपराध की गंभीरता और व्यक्ति की अपराध के दौरान पीड़िता को चोट पहुचाएं जाने की बात पर गौर किया. उसने कहा कि दोषी किसी भी तरह की नरमी का हकदार नहीं है. व्यक्ति ने बच्ची का उस समय अपहरण कर लिया था, जब वह पार्क में खेलने गई थी और उसने उसके साथ बलात्कार किया था.
-भारत एक्सप्रेस
IND vs WI: हैदराबाद में खेले गए चौथे टी20 मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत को…
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने यूएई के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद…
Ankita Bhandari Case: अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर इंडिया गेट पर…
Weather Update Today: IMD ने 22 राज्यों में भारी बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट जारी…
Aaj Ka Panchang 15 October 2026: आज 15 अक्टूबर 2026 को शारदीय नवरात्रि का पांचवां…
Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashi: वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन करियर…