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रेप के मामले में गिरफ्तार समीर मोदी की जमानत पर फैसला सुरक्षित, कोर्ट 25 सितंबर को सुनाएगा फैसला

रेप के मामले में गिरफ्तार समीर मोदी की ओर से दायर जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की जिरह के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है.

साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विपिन खरब ने वकीलों की मांग पर बंद कमरे में सुनवाई की. कोर्ट सितंबर को जमानत पर फैसला सुनाएगा.

समीर मोदी भगोड़े ललित मोदी के भाई

मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने जमानत का विरोध करते हुए याचिका को खारिज करने की मांग की है. वही बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि एफआईआर दर्ज होने के सिर्फ चार दिन बाद ही लुक आउट सर्कुलर जारी कर दिया गया, जबकि एफआईआर 10 सितंबर को दर्ज हुई थी. समीर मोदी 6 अक्टूबर तक फिलहाल न्यायिक हिरासत में है. समीर मोदी भगोड़े ललित मोदी के भाई है.

दिल्ली पुलिस ने इनको इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था. पुलिस ने पुराने रेप के एक मामले में गिरफ्तार किया है. समीर मोदी लंदन से आए थे उसी दौरान डिफेंस कॉलनी थाने के पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. 2019 के दुष्कर्म के मामले में 10 सितंबर 2025 को एफआईआर दर्ज की गई है.

महिला-समीर 7-8 सालों से लिव-इन में

महिला का आरोप है कि वह पिछले 7-8 सालों से समीर के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में थी. दोनों साउथ दिल्ली के एक फेमस जिम में जाते थे. महिला की शिकायत पर कोर्ट ने आदेश के बाद पुलिस ने यह एफआईआर दर्ज किया है. महिला ने समीर मोदी पर रेप, धोखाधड़ी और धमकी का आरोप लगाया है. महिला का आरोप है कि शादी का झांसा देकर लगातार रेप किया गया.

समीर पर लगा आरोप गलत- वकील का दावा

हालांकि समीर मोदी के वकील का दावा है कि उनपर लगे आरोप गलत है. उनके मुताबिक आरोप लगाने वाली महिला उनको ब्लैकमेल कर रही थी और 50 करोड़ रुपए की मांग कर रही थी. इससे संबंधित समीर मोदी ने अगस्त में पुलिस अधिकारियों के समक्ष शिकायत की थी. उनके वकील ने यह भी कहा गया है कि पुलिस ने बिना किसी जांच के समीर मोदी को गिरफ्तार किया गया है. 55 साल के समीर मोदी ने 1992 में अमेरिका में फिलिप मौरिस के साथ ट्रेनी के तौर पर काम शुरू किया. इसके बाद वो फैमिली बिजनेस से जुड़ गए.

उन्होंने 1996 में मोदी केयर लॉन्च किया. समीर मोदी अक्सर विवादों में रहे हैं. पिता के मोदी की 11000 करोड़ की संपत्ति को लेकर विवाद रहा है. साल 2004 में समीर मोदी ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी मां के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर ने गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया की बोर्ड मीटिंग के दौरान उन पर हमला किया.

उनका आरोप था कि यह हमला उन्हें कंपनी के बोर्ड से हटाने की साजिश का हिस्सा था. हालांकि उनकी मां ने इन आरोपों से इनकार कर दिया.

ये भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर बिल्डर-बैंक गठजोड़ मामले में सीबीआई जांच का दिया आदेश

-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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