हत्या के मामले में कथित आरोपी मध्य प्रदेश के विधायक अरविंद पटेरिया को लेकर दायर याचिका पर मध्य प्रदेश सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने 2 सप्ताह में जवाब देने को कहा है.
साथ कोर्ट ने संबंधित जिले के एसपी को अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में स्टेट्स रिपोर्ट के साथ कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दिया है.
विधायक अरविंद पटेरिया के खिलाफ छतरपुर जिले के खजुराहो थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है. दायर याचिका पर एसआईटी गठित कर निष्पक्ष जांच की मांग की गई है. साथ ही सीबीआई जांच की मांग की गई है. यह याचिका राजिया अली ने सुप्रीम कोर्ट के वकील वरुण ठाकुर के माध्यम से दायर की है. संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर की गई है.
दायर याचिका में घटना के डेढ़ साल बाद भी जांच पूरी नहीं हुई और न ही किसी आरोपी को गिरफ्तार किया गया.
याचिका में आरोपियों पर राजनीतिक संरक्षण होने का दावा किया गया है. पुलिस पर मिलीभगत और पीड़िता पर दबाव डालने का भी गंभीर आरोप है. राजिया अली का कहना है कि उन्हें लगातार धमकियां दी जा रही हैं और सोशल मीडिया पोस्ट हटाने तक के लिए दबाव बनाया जा रहा है. याचिका में परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की गई है.
बता दें कि 17 नवंबर 2023 को विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान सलमान को कथित तौर पर गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी गई थी. दर्ज एफआईआर में मुख्य कथित आरोपी अरविंद पटेरिया और उनके समर्थकों का नाम शामिल है.
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-भारत एक्सप्रेस
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