पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद होने वाली हिंसा को रोकने के लिए सेंट्रल फोर्स की तैनाती जारी रखने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि इस तरह के फैसले राज्य सरकार लेती है.
सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि 11 मई को सुनवाई कर सकता है. सनातन संस्था की ओर से पेश वरिष्ठ वकील वी. गिरी ने कहा कि 2021 में राज्य में चुनाव के बाद बड़े पैमाने पर हुई हिंसा को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल फोर्स को राज्य में रहने देना चाहिए.
उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि पर्याप्त सुरक्षा बलों की तैनाती सुनिश्चित करने और स्थिति की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में पर्यवेक्षण समिति गठित करने की मांग की थी. कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार की राहत के लिए याचिकाकर्ता को पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए.
वही मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में निर्वाचन आयोग की ओर से उपस्थित वरिष्ठ नायडू डी एस नायडू ने भी कहा कि मतगणना पूर्ण होने और परिणाम घोषित होने के बाद आयोग की भूमिका समाप्त हो जाती है. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि पिछली बार के ट्रेंड को.देखते हुए हिंसा की संभावना ज्यादा है.
हालांकि कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को कोलकाता हाई कोर्ट जाना चाहिए. बेंच ने कहा कि राज्य की राजनीतिक कार्यपालिका फैसला करेगी. सीजेआई ने कहा कि हमें उम्मीद है कि वे समझेंगे कि कानून और व्यवस्था उनका विषय है.
ये भी पढ़ें- ट्रांसजेंडर संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: मेडिकल बोर्ड तय करेगा जेंडर? कानून को लेकर अदालत पहुंचे एक्टिविस्ट
Also Follow Bharat Express on Youtube
-भारत एक्सप्रेस
रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल सीजन 2' में सिवेत तोमर और शहजाद पूनावाला के बीच…
India-Pakistan SCO: पाकिस्तान में SCO नेशनल कोऑर्डिनेटर्स की बैठक में भारत का प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ…
यूपी की 10 राज्यसभा सीटों के चुनाव के लिए BJP में उम्मीदवारों के नाम पर…
BLF attack on Pakistan Army: बलूचिस्तान में BLF ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हमलों का…
एशियन गेम्स 2026 के मेंस क्रिकेट में बारिश के कारण नॉकआउट मुकाबले रद्द होने का…
सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में उठापटक का दौर जारी है. हालिया…