लीगल

सुप्रीम कोर्ट ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ मामले में याचिका की खारिज, पढ़ें क्या है पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है. मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की उस दलील को मानने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है, जिसमें उसने दावा किया था कि 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में हुई भगदड़ में 200 लोग मारे गए है. जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा कि 200 लोगों के मारे जाने से संबंधित सबूत कहां है. इस संबंध में याचिका आनंद लीगल ऐड फोरम ट्रस्ट की ओर से दायर की गई थी.

याचिका में कहा गया था कि रेलवे प्रशासन सिर्फ 18 यात्रियों की मौत का आंकड़ा दे रहा है जो गलत है. याचिका में दोषी रेलवे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई सहित पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई थी. इसके अलावा याचिका में रेलवे स्टेशनों और अस्पतालों के सभी सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने की मांग की गई थी. इसके अलावे आपदा प्रबंधन अधिनियम को अनिवार्य रूप से लागू करने की मांग की गई थी. 15 फरवरी को प्रयागराज की ट्रेन पकड़ने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई है. इनमें से पांच लोगों की मौत दम घुटने की वजह से हुई है. इनमें एक पुरुष और चार महिलाएं शामिल है. मृतकों में12 महिलाएं शामिल हैं, तो 4 बच्चों को भी जान चली गई.

हादसे के कारण

भगदड़ में मारे गए बच्चों की उम्र 7 साल से लेकर 15 साल तक की है. 18 मृतकों में से 9 की पहचान बिहार के रहने वाले हैं. बक्सर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और पटना के कई लोगों ने हादसे में अपनी जान गंवा दी है. जबकि 12 से अधिक लोग घायल हो गए है. हादसा प्लेटफार्म नंबर 13, 14 और 15 के बीच हुआ. महाकुंभ जाने के लिए स्टेशन पर शाम 4 बजे से भीड़ जुटने लगी थी. रात को करीब 8:30बजे प्रयागराज जाने वाली 3 ट्रेनें लेट हो गई, जिससे भीड़ बढ़ी. चश्मदीद के मुताबिक गाड़ी का प्लेटफार्म नंबर 14 से 16 नंबर बदला गया. जिसके चलते भगदड़ मच है. रेल मंत्रालय इस घटना की जांच कर रहा है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या कोई साजिश या फर्जी खबर फैलाई गई थी, जिसके कारण ऐसी घटना हुई. हादसे से प्रभावित लोगों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है.

रेलवे की जांच और मुआवजा

भारतीय रेलवे की ओर से मृतकों केपरिजनों को 10 लाख रुपये, गंभीर रूप से घायलों को ढाई लाख रुपये और मामूली रूप से घायल लोगों को एक लाख रुपये के मुआवजे का एलान हुआ है. बता दें कि प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू हुआ है, जो 26 फरवरी तक चलेगा. महाकुंभ के चलते रेलवे की तरफ से कई स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही है. रेलवे अधिकारियों के मुताबिक महाकुंभ को लेकर 300 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है.

ये भी पढ़ें : अगस्ता वेस्टलैंड मामला: PMLA केस में ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की ओर से दायर जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

-भारत एक्सप्रेस 

गोपाल कृष्ण

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