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अगस्ता वेस्टलैंड मामला: PMLA केस में ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की ओर से दायर जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के मामले में कथित आरोप ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल की ओर से दायर जमानत याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है.

AgustaWestland case

अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला

Edited by Akansha

दिल्ली हाई कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित बिचौलिए और ब्रिटिश नागरिक क्रिशयन मिशेल जेम्स की ओर से दायर जमानत याचिका फैसला सुरक्षित रख लिया है. जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने दोनों पक्षों की जिरह के बाद फैसला सुरक्षित रखा है. ईडी की ओर से पेश जोहेब हुसैन ने मिशेल की ओर से दायर जमानत याचिका का विरोध किया है.

मिशेल को SC ने सिर्फ सीबीआई के मामले में दी जमानत

ईडी के वकील ने कहा कि मिशेल को सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ सीबीआई के मामले में जमानत दी है ईडी के मामले में नहीं. ईडी ने कोर्ट से एक बार फिर कहा कि मिशेल एक ब्रिटिश नागरिक है, इसलिए वह भाग सकता है. वही मिशेल की ओर से पेश वकील अल्जो जोसेफ ने कहा, मेरा पासपोर्ट पहले ही समाप्त हो चुका है, मेरे पास पासपोर्ट नही है, जमानत मिलने के बाद अगर ट्रायल कोर्ट शर्त लगाता है तो, मुझे बाहर आने शर्ते लगाता है, तो मुझे बाहर आने में समय लगेगा. अगर जमानत मिल जाती है तो मैं ट्रायल कोर्ट की अनुमति लेकर बाहर आ सकता हूं और पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकता हूं. फिर मुझे वीजा के लिए आवेदन करना होगा.

साल 2018 में मिशेल को किया गया था गिरफ्तार

मिशेल के वकील ने कहा कि अधिकतम सजा पूरी करने के बाद मैं भाग जाऊ या रहूं, इससे क्या फर्क पड़ता है. सुप्रीम कोर्ट ने मिशेल को यह कहते हुए जमानत दे दिया था कि 25 वर्षों में मुकदमा पूरा नहीं हो सकता है.  मिशेल को 4 दिसंबर 2018 को गिरफ्तार किया गया था, जबकि प्राथमिकी 2013 में दर्ज की गई थी. इस मामले में कुल 60 आरोपी शामिल है. जिनमें से 21 ने न तो जांच में शामिल हुए है और न ही उन्हें आज तक ईडी द्वारा समन जारी किया गया है. अभियोजन पक्ष की पहली शिकायत 24 नवंबर 2014 को दायर की गई थी. जबकि 21 नवंबर 2024 को 12 वी सप्लिमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया गया है.

-भारत एक्सप्रेस 


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