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रेप के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत, कहा-‘पीड़िता बच्ची नहीं है और एक हाथ से ताली नहीं बजती’

सुप्रीम कोर्ट ने 40 वर्षीय महिला से दुष्कर्म के आरोपी 23 वर्षीय युवक को अंतरिम जमानत दे दी है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि आरोपी 9 महीने से जेल में बंद है लेकिन उसके बावजूद आरोपी के खिलाफ आरोप तय नही हो पाया है. जस्टिस बी. वी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि पीड़िता बच्ची नहीं है और एक हाथ से ताली नहीं बजती है.

कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान पूछा कि दिल्ली पुलिस सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला कैसे दर्ज कर सकती है, जबकि महिला स्वेच्छा उसके साथ गई थी.

दिल्ली पुलिस से कोर्ट का सवाल: IPC की धारा 376 कैसे लागू हुई?

कोर्ट ने कहा कि एक हाथ से ताली नहीं बजती. आपने (दिल्ली पुलिस) किस आधार पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 के तहत मामला दर्ज किया है? वह बच्ची नहीं है. 40 साल की.महिला है. वे दोनों एक साथ जम्मू गए. आपने धारा 376 क्यों लगाई हैं? यह महिला सात बार जम्मू जाती है और पति को कोई आपत्ति नही होती है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अंतरिम जमानत देने का उपयुक्त मामला है, क्योंकि आरोपी नौ महीने से जेल में है और मामले में आरोप तय नहीं हुए हैं.

कोर्ट ने निर्देश दिया कि आरोपी को ट्रायल कोर्ट में पेश किया जाए और उसे शर्तो के साथ अंतरिम जमानत दी जाए. कोर्ट ने कहा कि आरोपी अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और महिला से संपर्क करने की कोशिश नही करेगा. सुप्रीम कोर्ट उस आरोपी की अपील पर सुनवाई कर रहा है जिसमें आरोपों को गंभीरता को देखते हुए उसे जमानत देने से इनकार कर दिया गया था.

अश्लील तस्वीरें खींचने और पैसे चुराने का भी आरोप

पुलिस की शिकायत के अनुसार महिला पहली बार 2021 में सोशल मीडिया के माध्यम से आरोपी के संपर्क में आई जब वह अपने कपड़ों के ब्रांड के प्रचार के लिए सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर की तलाश कर रही थी. शुरुआती बातचीत के दौरान आरोपी ने कथित तौर पर प्रचार सामग्री को प्रभावशाली दिखाने के लिए एक आईफोन का अनुरोध किया, जिसे उसने जम्मू में एक एप्पल.स्टोर के माध्यम से उपलब्ध कराया.

हालांकि आरोपी की ओर से डिवाइस को फिर से बेचने की कोशिश के बाद उनके पेशेवर रिश्ते खराब हो गए. अधिकृत विक्रेता ने 20000 रुपये काटने के बाद महिला के खाते में रुपये वापस कर दिए. शिकायत में कहा गया कि हालांकि आरोपी ने रुपये वापस करने का वादा किया था, लेकिन कुछ समय बाद महिला ने उससे सभी संबंध खत्म करने का फैसला किया.

दर्ज शिकायत में कहा गया है कि दिसंबर 2021 में आरोपी 20 हजार रुपये वापस करने और माफी मांगने के लिए नोएडा में महिला के घर गया था. इसके बाद उसने कनॉट प्लेस एक शूट के लिए राजी कर लिया. इस दौरान कथित तौर पर नशीला पदार्थ मिलाकर मिठाई खिलाई जिससे वह बेहोश हो गई. आरोपी उसे अस्पताल ले जाने के बहाने उसे सुनसान जगह ले जाकर यौन उत्पीड़न किया. महिला का दावा है कि आरोपी ने उसके पर्स से पैसे चुराए और अश्लील तस्वीरें भी खींच ली.

ये भी पढ़ें: मानहानि के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी सहित अन्य को नोटिस जारी किया नोटिस, मांगा जवाब

-भारत एक्सप्रेस 

गोपाल कृष्ण

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