दिल्ली हाईकोर्ट ने मानहानि के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जस्टिस रवींद्र डुडेजा की कोर्ट अक्टूबर में इस मामले में अगली सुनवाई करेगी. कोर्ट यह भी तय करेगी कि क्या इस केस में अपील पर सुनवाई हो सकती है ना नही.
अदालत ने शिकायतकर्ता की मौत के बाद खारिज की याचिका
दरअसल शिकायतकर्ता एस पी गुप्ता की मौत के बाद निचली अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया था, हालांकि शिकायतकर्ता का बेटा इस केस को आगे बढ़ाना चाहता था. भगत सिंह कोश्यारी के राज्यपाल पद पर रहते हुए वर्ष 2017 में उनके खिलाफ मेसर्स सनएयर होटल्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एस पी गुप्ता ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था.
जिसपर सुनवाई के बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने मार्च 2023 में कोश्यारी को समन जारी कर पेश होने का आदेश दिया था. जबकि यह मामला एमपी/एमएलए कोर्ट राऊज एवेन्यु कोर्ट में चलना चाहिए था. जिसके खिलाफ कोश्यारी ने वकीलों के माध्यम से दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसपर हाई कोर्ट ने उन्हें पेशी से छूट दे दिया था.
मौत के बाद आपराधिक मुकदमा आगे नहीं बढ़ सकता: कोर्ट
मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था पटियाला हाउस कोर्ट में इस मामले को सुनने का अधिकार नही है. क्योंकि इस कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में यह नही आता है. जिसके बाद मामले को हाई कोर्ट राऊज एवेन्यु कोर्ट भेज दिया गया था. राऊज एवेन्यु कोर्ट ने भी कोश्यारी को पेश होने का आदेश दिया गया, जिसके बाद कोश्यारी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां से उनको राहत मिल गई थी.
हालांकि शिकायतकर्ता एस पी गुप्ता के बेटे ने मामले को आगे बढ़ाने की कोर्ट से गुजारिश, लेकिन कोर्ट ने आग्रह को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसमें शिकायतकर्ता की मौत हो गई है. इसलिए मुकदमा को आगे नही बढ़ाया जा सकता है. यह आपराधिक मामला है.
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-भारत एक्सप्रेस
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