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सुप्रीम कोर्ट ने पॉडकास्टर समय रैना समेत अन्य की याचिका पर सुनवाई 3 हफ्ते टाली, सभी को मौजूद रहने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट पॉडकस्टर समय रैना सहित अन्य की ओर से दायर याचिका पर 3 सप्ताह बाद सुनवाई करेगा. कोर्ट ने अगली सुनवाई के सोनाली ठक्कर को छोड़कर सभी को कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दिया है. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों को जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है. उसके बाद एक सप्ताह में जबावी हलफनामा दाखिल करने को कहा है. उसके बाद कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई करेगा.

समन को हल्के में न लेने की चेतावनी

मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों ने कहा कि उनके खिलाफ कोई सीधी याचिका दाखिल नही की गई है, तो कोर्ट ने साफ कहा कि कोर्ट के समन को हल्के में नहीं लिया जा सकता, अगर-मगर की कोई जगह नहीं है. मामले की सुनवाई के दौरान समय रैना, निशांत, सोनाली ठक्कर, विपुल गोयल और बलराज कोर्ट में मौजूद थे.

कोर्ट ने इन सभी को 5 मई को समन जारी कर पेश होने का आदेश दिया था. पिछले कुछ समय पहले उनके यूट्यूब शो इंडियाज गॉट लेटेंट नाम के एक कार्यक्रम के दौरान अभद्र और अश्लील भाषा का प्रयोग करने के आरोप में रणवीर और उसके साथ राज्यों में कई एफआईआर दर्ज किए गए थे, जिसके खिलाफ इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में राहत की मांग को लेकर याचिका दायर की थी. क्योंकि पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया को ये डर था कि कहीं उसकी गिरफ्तारी न हो जाए.

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मुंबई पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया था कि वह अगली सुनवाई पर अदालत में उपस्थित हो. अदालत ने चेतावनी देते हुए कहा था कि यदि वे उपस्थित नहीं हुए तो उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे. यह आदेश क्योर एसएमए फाउंडेशन द्वारा दायर एक याचिका पर जारी किया था.

ये भी पढ़ें: इलाहाबाद हाईकोर्ट के चार न्यायाधीशों का स्थानांतरण

-भारत एक्सप्रेस 

गोपाल कृष्ण

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