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गाजियाबाद में चार साल की बच्ची के साथ रेप और हत्या के मामले में वीडियो की जांच करने का सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश!

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर सहित कई अधिकारी कोर्ट में पेश हुए, जहां बताया गया कि पॉक्सो की सख्त धाराओं में चार्जशीट दाखिल की गई है. याचिकाकर्ता ने जांच में खामियां और अस्पतालों को बचाने के आरोप लगाते हुए एसआईटी जांच की मांग की. कोर्ट ने चार्जशीट की समीक्षा कर कमियां बताने को कहा और जरूरत पड़ने पर एसआईटी जांच के संकेत दिए. मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि घटना की गंभीरता और जांच प्रक्रिया पर लगातार सवाल बने हुए हैं.

कई अधिकारी कोर्ट में पेश

गाजियाबाद में चार साल की बच्ची के साथ रेप और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर, एसीपी और एसएचओ कोर्ट में पेश हुए. मामले की सुनवाई के दौरान पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट को बताया कि पॉक्सो की बढ़ी हुई धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है.

अस्पतालों को बचाने की कोशिश

वही याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एन हरिहरन ने कहा कि अस्पतालों को बचाने की कोशिश की जा रही है. अस्पताल को नोटिस नहीं दिया गया है, उन्होंने कहा कि पुलिस ने आम लोगों का बयान दर्ज किया है, जिन्होंने कहा है कि बच्ची सांस नहीं ले रही थी, जबकि वीडियो में कुछ और ही दिख रहा है, लिहाजा मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन होना चाहिए. वही एएसजी भाटी ने कोर्ट को बताया कि दाखिल चार्जशीट पर अदालत ने संज्ञान ले लिया है.

सीजेआई ने खामियां बताने कहा

सीजेआई ने कहा कि दाखिल आरोप पत्र की जांच करें और देखे की उन्होंने किस वीडियो पर भरोसा किया है. जांच कर बताए कि इसमें क्या खामियां रह गई है. कोर्ट ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो एसआईटी जांच का आदेश देंगे. कोर्ट ने अस्पतालों को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के संबंध में हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया है. जस्टिस बागची ने कहा कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए. इसपर हरिहरन ने कहा कि आरोपी के खिलाफ बलात्कार के तहत मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है.

कई गंभीर चोटें पहुंचाई

हरिहरन ने कहा कि जब मजदूर ने मामला दर्ज कराने की कोशिश की, तो उसे पुलिस थाने में पीटा गया. उसे अब उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया है. पुलिस के मुताबिक इस मामले में गौरव प्रजापति नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है.

क्योंकि परिजनों ने उसपर शक जताया था. अभी तक के जांच में पता चला है कि दरिंदे ने बच्ची के शरीर पर कनपटी, कमर और कई जगह चोट पहुचाई है. बच्ची को काटा गया है. यहां तक कि बच्ची के प्राइवेट पार्ट से भी अधिक ब्लीडिंग हुई है. बच्ची शाम 6 बजे घर से खेलते हुए लापता हो गई थी.

यह भी पढ़े: पवन खेड़ा केस में बड़ा मोड़, असम सरकार ने अग्रिम जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जल्द सुनवाई की मांग तेज

-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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