Congress MLA Dharam Singh Chhoker: सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व कांग्रेस विधायक धरम सिंह छोकर को तुरंत सरेंडर करने का आदेश दिया है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन पर रियल एस्टेट धोखाधड़ी के एक मामले में 616 करोड़ रुपये की हेराफेरी का आरोप लगाया है.
जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने छोकर की चिकित्सीय आधार पर मिली अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने उनके वकील की झूठी दलीलों पर कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि यह कानून की प्रक्रिया का मजाक है. छोकर ने दावा किया था कि उन्हें सर्जरी की जरूरत है, लेकिन जांच में पता चला कि वे 5 जुलाई को अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके थे और कोई सर्जरी हुई ही नहीं.
ईडी का आरोप है कि छोकर ने साई आईना फार्मसे प्राइवेट लिमिटेड और माहिरा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के जरिए करीब 3700 निवेशकों को फ्लैट देने के नाम पर ठगा. इन कंपनियों का संचालन छोकर परिवार, जिसमें धर्म सिंह, उनके बेटे सिकंदर सिंह और विकास छोकर शामिल हैं, द्वारा किया जाता था. छोकर पर गुरुग्राम और दिल्ली से जुड़े रियल एस्टेट घoxel और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में दिल्ली के एक होटल से गिरफ्तारी हुई थी.
धरम सिंह छोकर, जो पहले हरियाणा पुलिस में अधिकारी थे, ने 2007 में नौकरी छोड़कर राजनीति में कदम रखा. उनके भाई इंदर सिंह छोकर भी हरियाणा पुलिस में कार्यरत थे. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से छोकर को तुरंत आत्मसमर्पण करना होगा, जिससे मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई तेज होने की उम्मीद है.
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