सुप्रीम कोर्ट ने CLAT 2025 में ओबीसी आरक्षण से जुड़े मामले को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि हस्तक्षेप नहीं कर सकते क्योंकि पहले से ही मामला पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में लंबित है. राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, पटियाला द्वारा ओबीसी आरक्षण न दिए जाने के खिलाफ याचिका दायर की गई थी.
RGNUL में CLAT-UG 2025 एडमिशन को लेकर एसएलपी दायर की गई थी. मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील चारु माथुर ने कहा कि राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ विदेशियों को आरक्षण दे रहे हैं, लेकिन ओबीसी को आरक्षण नही दे रही है. उन्होंने यह भी कहा कि काउंसिल शुरू हो चुकी है. 20 जून को काउंसिल खत्म हो जाएगी. लिहाजा कोर्ट जल्द सुनवाई करें.
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अगर जल्द सुनवाई नही हुई तो याचिकाकर्ता का दाखिला नही हो पाएगा. वह दाखिला लेने से चूक जाएगा. इसलिए कोर्ट काउंसलिंग से पहले याचिका पर सुनवाई कर ले. कोर्ट ने कहा कि जब काउंसलिंग शुरू हो गई है तो इस अभी आरक्षण का मुद्दा कहां से आ गया. याचिकाकर्ता ने कहा कि यह संवैधानिक आदेश है, ओबीसी आरक्षण कैसे नही दी जा सकती. लेकिन कोर्ट ने सभी दलीलों को खारिज करते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया है.
-भारत एक्सप्रेस
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