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लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी और हेमा यादव को मिली जमानत, जानें कोर्ट ने क्या कहा?

Land For Job Case: लैंड फॉर जॉब मामले में हेमा यादव और तेजस्वी को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने राऊज एवेन्यु कोर्ट ने हेमा यादव और तेजस्वी यादव को 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दिया है. साथ भी कोर्ट से भोला यादव, प्रेम चंद गुप्ता सहित अन्य को भी राहत मिली है. कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दाखिल फाइनल चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद समन जारी कर पेश होने का आदेश दिया था.

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी सहित 9 आरोपियों को सीबीआई की पहली और दूसरी चार्जशीट में समन जारी किया जा चुका है, लिहाजा तीसरी चार्जशीट में समन जारी करने की आवश्यकता नही है. इस घोटाले में लालू परिवार के पांच सदस्य कथित आरोपी है. जिनमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, मीसा भारती, पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव, और हेमा यादव शामिल है. सीबीआई द्वारा दाखिल अंतिम चार्जशीट में 30 सरकारी कर्मचारियों समेत 78 आरोपियों को नामजद किया था.

लालू परिवार पर आरोप और घोटाले का मामला

अदालत ने कहा था कि प्रेम चंद गुप्ता लालू प्रसाद यादव के सहयोगी के तौर पर काम किया है. इससे पहले 7 अक्टूबर 2023 को हुई सुनवाई में लालू परिवार समेत सभी 9 आरोपियों को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई थी. यह मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य मंडल में की गई समूह डी नियुक्तियों से संबंधित है. सीबीआई अधिकारियों के मुताबिक लालू प्रसाद यादव 2004 से 2009 के बीच केंद्रीय रेलमंत्री के थे उस दौरान यह घोटाला हुआ था. उस दौरान जमीन के बदले नौकरी दी गई थी.

लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, दो बेटियों, अज्ञात सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों सहित अन्य के खिलाफ 18 मई 2022 को मामला दर्ज किया गया था. 30 जनवरी को अदालत ने सीबीआई को एक पूर्व प्रशासनिक अधिकारी आरके महाजन सहित दो अधिकारियों के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दी थी. महाजन उस दौरान रेलवे बोर्ड में कार्यरत थे.

20 जनवरी 2024 को ईडी की दिल्ली और पटना टीम के अधिकारियों ने लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव से 10 घंटे तक पूछताछ की थी. इसमें सीबीआई ने तीन अलग-अलग चार्जशीट दाखिल किया है, लेकिन सभी चार्जशीट में एक ही मूल साजिश को उजागर किया गया है, इनमें आरोपी और गवाह सामान्य है.

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-भारत एक्सप्रेस 

गोपाल कृष्ण

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