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तीन साल की बच्ची का अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल की सशस्त्र कारावास की सजा

दिल्ली के साकेत कोर्ट ने तीन साल की बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक व्यक्ति को 20 साल की सशस्त्र कारावास की सजा सुनाई है. साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनु अग्रवाल ने इसे एक अनोखा मामला बताया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 55 साल के दोषी ने न सिर्फ बच्ची का यौन उत्पीड़न किया, बल्कि उसके साथ बर्बरता भी की है.

कोर्ट ने पीड़िता को 10.5 लाख रुपये मुआवजा देने का दिया निर्देश

अदालत ने इसके साथ ही नाबालिग को 10.50 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है. अदालत ने कहा कि यह मामला अपनी तरह का अनोखा मामला है. दोषी ने तीन साल सात महीने की एक लड़की को अगवा कर लिया. उसे अपनी दुकान पर ले गया और उसके साथ बर्बरता की है. दोषी की पीडिता के घर के पास टीवी मरम्मत की दुकान थी.

कोर्ट ने आरोपी को पोक्सो के तहत ठहराया दोषी

अदालत ने दोषी की आईपीसी की धारा 376 एबी (12 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ दुष्कर्म) और 363 (अपहरण) के अलावा यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) के तहत दोषी करार दिया था.

-भारत एक्सप्रेस
गोपाल कृष्ण

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