प्रतीकात्मक तस्वीर.
दिल्ली की एक अदालत ने अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार एक व्यक्ति को जमानत दे दी. आरोपी के यहां हथियार रखे गए थे. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मेधा आर्य ने अजय उर्फ तोतला को 20 हजार रुपए के निजी मुचलके एवं उतनी ही राशि के जमानतदार देने के आधार पर जमानत दे दी. साथ ही आरोपी को निर्देश दिया गया कि वह आवश्यकता पड़ने पर जांच में शामिल हो और जांच में बाधा न डाले.
मजिस्ट्रेट ने आरोपी के वकील की इस दलील पर गौर किया कि उसके मुवक्किल के पास अवैध हथियार रखा गया था. उन्होंने कहा कि यह परिस्थिति आरोपी की दलीलों को पुष्ट करती है कि उसके यहां हथियार रखे गए थे. यदि बरामदगी को वास्तविक माना भी जाए, फिर भी आरोपी को हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा.
जांच अधिकारी के जवाब को ध्यान में रखते हुए मजिस्ट्रेट ने कहा कि आरोपी से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है. उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने शस्त्र अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया था.
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-भारत एक्सप्रेस
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