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साइबर केस रफा-दफा करने के बदले मांगी 1 करोड़ की रिश्वत: IPS राहुल बंसल केस में राउज एवेन्यू कोर्ट में 18 को सुनवाई

छतीसगढ़ में पोस्टेड राजस्थान कैडर के ट्रेनी आईपीएस राहुल बंसल से जुड़े एक करोड़ रुपए रिश्वत मांगने के मामले में छत्तीसगढ़ के डीजीपी ने अपनी रिपोर्ट राऊज एवेन्यु कोर्ट को सौप दिया है.

इस मामले में आरोपियों ने भी अपना जवाब दाखिल कर दिया है. कोर्ट 18 अगस्त को मामले में अगली सुनवाई करेगा.

एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश

पिछली सुनवाई के दौरान छत्तीसगढ़ के डीजीपी की ओर से बीएनएसएस की धारा 175 (4)(a) के तहत रिपोर्ट अदालत में दाखिल की गई है. कोर्ट ने रिपोर्ट की कॉपी को संबंधित पक्षो को देने का निर्देश दिया था. कोर्ट क्षेत्राधिकार को लेकर उठे सवाल पर भी सुनवाई कर रहा है.

कोर्ट ने छतीसगढ़ के डीजीपी और सीबीआई से एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था. बंसल पर आरोप ट्रेनिंग के दौरान ही लगा है. बंसल पर आरोप है कि दो किस्तों में 50-50 लाख रुपये की रिश्वत हवाला के माध्यम से ली गई थी.

दो सब इंस्पेक्टर पर भी आरोप

मामले में सरगुजा साइबर थाने में पदस्थ दो सब इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार राठौर और अंशुल शर्मा पर भी आरोप है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था.

राहुल बंसल मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं. उनका जन्म 26 जून 1994 को जयपुर में हुआ था. वह 2022 बैच के आईपीएस अधिकारी है. वर्ष 2021 में उन्होंने यूपीएससी परीक्षा पास की और 377 वीं रैंक हासिल की. इसके बाद उन्हें छत्तीसगढ़ कैडर आवंटित किया गया.

रिश्वत का आरोप

राहुल बंसल फिलहाल प्रशिक्षण अवधि में है और सरगुजा जिले में पोस्टेड है. राहुल बंसल पर एक साइबर फ्रॉड केस को कथित तौर पर रफा-दफा करने के लिए एक करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है.

शिकायतकर्ता आकाश कुमार ने बीएनएसएस की धारा 175 (3) के तहत राहुल बंसल सहित अन्य के खिलाफ कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई दी थी.

यह भी पढ़ें: Delhi Liquor Scam: केजरीवाल और सिसोदिया की अर्जी पर 18 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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