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नौकरीपेशा और कंपनियों के लिए जरूरी खबर: 15 अक्टूबर से पहले निपटा लें यह काम, वरना लगेगी पेनल्टी

EPFO Alert: अगर आप नौकरीपेशा हैं और हर महीने आपकी सैलरी से पीएफ कटता है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने नियोक्ताओं को सितंबर 2026 का ECR दाखिल करने के लिए सख्त चेतावनी दी है.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के निर्देशानुसार, सभी नियोक्ताओं को सितंबर 2026 का इलेक्ट्रॉनिक चालान-सह-रिटर्न (ECR) 15 अक्टूबर 2026 तक हर हाल में दाखिल करना होगा. ऐसा न करने पर कानून की धारा 7Q के तहत 12% सालाना ब्याज और धारा 14B के तहत 5% से 25% तक का हर्जाना लगाया जा सकता है. कंपनियां आधिकारिक एम्प्लॉयर पोर्टल के जरिए आसानी से यह प्रक्रिया पूरी कर सकती हैं.

EPFO का अलर्ट: 15 अक्टूबर तक ECR फाइल नहीं किया तो कंपनियों को लगेगा भारी जुर्माना

अगर आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं और हर महीने आपकी सैलरी से पीएफ कटता है, तो यह अपडेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सभी कंपनियों और नियोक्ताओं के लिए सितंबर 2026 का ECR (इलेक्ट्रॉनिक चालान-सह-रिटर्न) दाखिल करने की अंतिम तिथि जारी कर दी है. यदि तय समयसीमा के भीतर पीएफ का पैसा जमा नहीं किया गया, तो नियोक्ताओं को तगड़ा जुर्माना भुगतना पड़ सकता है.

क्या है ECR और क्यों है जरूरी?

ECR का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक चालान-सह-रिटर्न (Electronic Challan-cum-Return) है. इसके माध्यम से नियोक्ता हर महीने कर्मचारियों की सैलरी, पीएफ और संबंधित अंशदान की पूरी जानकारी EPFO के पोर्टल पर दर्ज करते हैं. इसी प्रक्रिया से कर्मचारियों के पीएफ खाते में समय पर पैसे जमा होने का रास्ता साफ होता है. सितंबर 2026 के ECR को जमा करने की डेडलाइन 15 अक्टूबर 2026 तय की गई है.

देरी होने पर कितना लगेगा ब्याज और जुर्माना?

यदि कंपनियां तय समय (15 अक्टूबर) तक पीएफ योगदान जमा करने में असफल रहती हैं, तो उन्हें अतिरिक्त वित्तीय बोझ उठाना पड़ सकता है:

  • ब्याज (धारा 7Q): निर्धारित समय के बाद भुगतान करने पर बकाया राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज वसूला जा सकता है.
  • डैमेज चार्ज (धारा 14B): भुगतान में देरी की अवधि के आधार पर बकाया राशि पर 5% से लेकर 25% तक का अतिरिक्त हर्जाना लगाया जा सकता है.

EPFO पोर्टल पर ऑनलाइन ECR कैसे फाइल करें?

नियोक्ता नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके समय रहते अपना ECR फाइल कर सकते हैं:

  • सबसे पहले EPFO के आधिकारिक Employer Portal पर जाएं और अपनी Establishment ID व पासवर्ड से लॉगिन करें.
  • ECR सेक्शन में जाकर कर्मचारियों की सैलरी और पीएफ अंशदान का डेटा निर्धारित फॉर्मेट में तैयार करें.
  • तैयार की गई टेक्स्ट फाइल को पोर्टल पर अपलोड करें और सभी जानकारियों को क्रॉस-चेक करें.
  • इसके बाद चालान जनरेट करें और TRRN नंबर प्राप्त करें.
  • ऑनलाइन माध्यम से चालान का भुगतान करें और पेमेंट स्लिप को सुरक्षित भविष्य के रिकॉर्ड के लिए रख लें.

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-भारत एक्सप्रेस

Shubhra Rai

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