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अगर नौकरी बदल ली है और PF अकाउंट ट्रांसफर नहीं किया, तो हो सकता है बड़ा नुकसान – जानिए क्या है नियम

EPF Withdrawal Rules: अगर आप नौकरी करते हैं और आपकी सैलरी से हर महीने कुछ हिस्सा कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में कटता है, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. EPF एक सुरक्षित रिटायरमेंट सेविंग प्लान है, जिसमें न सिर्फ अच्छा ब्याज मिलता है, बल्कि टैक्स में भी राहत मिलती है. EPFO देता है कई सुविधाएं, लेकिन एक काम आपको खुद करना होता है

EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने सदस्यों को कई सुविधाएं देता है—जैसे बैलेंस चेक करना, पासबुक देखना, या फिर PF अकाउंट ट्रांसफर करना. लेकिन एक अहम काम है जो आपको खुद करना होता है—अगर आपने नौकरी बदली है, तो अपने पुराने PF अकाउंट को नए नियोक्ता के पास ट्रांसफर कराना.

अब सोचिए, अगर आपने अकाउंट ट्रांसफर नहीं कराया तो क्या होगा? क्या पुराने अकाउंट में जमा रकम पर ब्याज मिलता रहेगा?

PF ट्रांसफर नहीं किया तो नुकसान तय है

अक्सर लोगों को लगता है कि चाहे अकाउंट ट्रांसफर करें या न करें, जमा रकम पर ब्याज तो मिलता ही रहेगा. लेकिन हकीकत इससे अलग है. अगर आप नौकरी छोड़ने के बाद 3 साल तक उस अकाउंट में कोई नया योगदान नहीं करते हैं, तो वह EPF अकाउंट निष्क्रिय (Inactive) हो जाता है.

EPFO के नियमों के अनुसार, Inactive अकाउंट पर ब्याज मिलना बंद हो जाता है. इसका मतलब है कि आपकी बचत तो वहीं की वहीं रह जाती है, लेकिन उस पर बढ़ता हुआ ब्याज मिलना बंद हो जाता है.

UAN एक ही रहता है, लेकिन PF ट्रांसफर खुद करना होता है

जब आप नई कंपनी में जॉइन करते हैं, तो आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) पहले जैसा ही रहता है. लेकिन PF बैलेंस अपने-आप नई कंपनी में ट्रांसफर नहीं होता. इसके लिए आपको EPFO की वेबसाइट पर जाकर खुद से ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी करनी होती है.

पुराने PF अकाउंट पर कब तक मिलता है ब्याज?

अगर आपने नौकरी छोड़ी है और उस PF अकाउंट में 36 महीने यानी 3 साल तक कोई पैसा जमा नहीं हुआ है, और आप किसी नई कंपनी में काम भी नहीं कर रहे हैं, तो वह अकाउंट Inactive घोषित कर दिया जाता है. ऐसे में ब्याज मिलना बंद हो जाता है.

PF ट्रांसफर न करने से क्या दिक्कतें हो सकती हैं?

  • ब्याज बंद हो जाएगा – जिससे आपकी सेविंग पर रिटर्न घट जाएगा.
  • कंपाउंडिंग का फायदा नहीं मिलेगा – समय के साथ ब्याज पर ब्याज मिलने का लाभ चला जाएगा.
  • पैसा निकालने में परेशानी – अगर आपके PF अकाउंट में KYC पूरी नहीं है, या बैंक डिटेल्स अपडेट नहीं हैं, तो पैसा निकालना मुश्किल हो सकता है.

क्या करना चाहिए?

  • जैसे ही आप नई नौकरी में शामिल होते हैं, तुरंत अपना PF अकाउंट ट्रांसफर करें.
  • यह प्रक्रिया EPFO की वेबसाइट पर जाकर UAN और आधार की मदद से बड़ी आसानी से ऑनलाइन की जा सकती है.
  • ऐसा करने से आपका पूरा फंड एक ही जगह पर रहेगा और ब्याज लगातार मिलता रहेगा.

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-भारत एक्सप्रेस 

निहारिका गुप्ता

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