EPFO Account Transfer: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)ने फॉर्म 13 में संशोधन कर EPF अकाउंट ट्रांसफर की प्रक्रिया को सरल बना दिया है. अब नियोक्ता (एम्प्लॉयर) के अप्रूवल की शर्त हटा दी गई है. प्राइवेट सेक्टर में नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों को पहले EPF अकाउंट ट्रांसफर में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था. EPFO के इस नए कदम से 1.25 करोड़ से अधिक ग्राहकों को लाभ होगा, जिससे जॉब चेंज के दौरान अकाउंट ट्रांसफर की प्रक्रिया अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगी.
पहले PF अकाउंट ट्रांसफर के लिए सोर्स ऑफिस और डेस्टिनेशन ऑफिस दोनों के अप्रूवल की जरूरत पड़ती थी. नए नियम के तहत अब सिर्फ सोर्स ऑफिस का अप्रूवल ही काफी होगा, डेस्टिनेशन ऑफिस की मंजूरी की आवश्यकता नहीं रहेगी. EPFO ने अपने बयान में कहा, “अकाउंट ट्रांसफर को और सुगम बनाने के लिए रीवैम्प्ड फॉर्म 13 सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है.”
EPFO के मुताबिक, सोर्स ऑफिस से क्लेम अप्रूव होने के बाद अकाउंट अपने आप डेस्टिनेशन ऑफिस में सदस्य के वर्तमान खाते में ट्रांसफर हो जाएगा. इस कदम से 1.25 करोड़ से ज्यादा सदस्यों को फायदा होगा और हर साल करीब 90,000 करोड़ रुपये का ट्रांसफर संभव हो सकेगा. इससे ट्रांसफर प्रक्रिया में तेजी आएगी.
EPFO ने UAN जेनरेशन के लिए आधार की अनिवार्यता में भी छूट दी है. अब नियोक्ता उपलब्ध रिकॉर्ड और आईडी के आधार पर बल्क में UAN जेनरेट कर सकेंगे, जिससे सदस्यों के खाते में फंड जल्द जमा हो सकेगा. EPFO लगातार अपने ग्राहकों और नियोक्ताओं की सुविधा के लिए प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने में जुटा है.
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-भारत एक्सप्रेस
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