ITR Filing Last Date: अगर आपने भी अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है तो आपके पास सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं. आज यानी 31 जुलाई 2026 ITR फाइल करने की आखिरी तारीख है. हालांकि अब तक लगभग 5 करोड़ लोग अपनी रिटर्न भर चुके हैं लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने इस काम को टाला है तो आज ही इसे पूरा कर लीजिए. चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरी मौके में आपको किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए.
अगर आपकी कमाई बेसिक छूट की सीमा से ज्यादा है, तो रिटर्न भरना लाजिमी है. इसके अलावा, अगर वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान आपने विदेश यात्रा पर दो लाख रुपये से ज्यादा खर्च किए हैं, बैंक खाते में 50 लाख से ज्यादा जमा किए हैं या फिर एक लाख रुपये से अधिक का बिजली बिल भरा है, तब भी आपको हर हाल में रिटर्न भरना होगा. वहीं, जिन बिजनेस मैन या प्रोफेशनल्स को ऑडिट की जरूरत होती है, उनके पास अभी 31 अगस्त या 31 अक्टूबर तक का समय है.
आयकर विभाग ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के जरिए करदाताओं को जरूरी अपडेट दिया है. विभाग के मुताबिक असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए अब तक 5 करोड़ से अधिक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं. विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे अंतिम समय की तकनीकी परेशानियों और रश से बचने के लिए आखिरी तारीख का इंतजार बिल्कुल न करें. साथ ही करदाताओं को सलाह दी गई है कि वे बिना देर किए आज ही अपना ITR-1 या ITR-2 रिकंसाइल करके अपना रिटर्न सुरक्षित तरीके से सबमिट करें.
Over 5 Crore ITRs have already been filed for A.Y. 2026–27.
Don’t wait for the last-minute rush. Reconcile and file your ITR-1 or ITR-2 for AY 2026-27 today!
File Smart. File Now.
🔗 https://t.co/GYvO3mStKf@nsitharamanoffc @officeofPCM @FinMinIndia @PIB_India pic.twitter.com/toUf9U05L2— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) July 29, 2026
चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) आनंद जैन के मुताबिक, आईटीआर फाइल करते वक्त किसी तरह की हड़बड़ी से बचने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी रखें:
अपनी सैलरी और टीडीएस की जानकारी के लिए फॉर्म 16.
टैक्स पेमेंट का हिसाब देखने के लिए फॉर्म 26AS और एआईएस (AIS).
बैंक स्टेटमेंट, निवेश के प्रूफ जैसे एलआईसी, पीपीएफ, एनएससी और होम लोन के कागजात.
इसके बाद अपनी आय के हिसाब से सही फॉर्म (जैसे ITR-1, ITR-2 आदि) चुनकर इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आसानी से फाइलिंग पूरी करें और 30 दिन के भीतर आधार ओटीपी या नेट बैंकिंग के जरिए ई-वेरिफिकेशन करना बिल्कुल न भूलें.
जुर्माना (पेनल्टी): अगर आप आज यानी 31 जुलाई की डेडलाइन मिस कर देते हैं, तो 31 दिसंबर तक ‘बिलेटेड रिटर्न’ भर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जेब ढीली करनी होगी. पांच लाख से ज्यादा आय पर 5,000 रुपये तक और इससे कम आय पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है.
मोटा ब्याज: अगर कोई टैक्स बकाया है, तो धारा 234A के तहत हर महीने 1% की दर से एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ेगा.
घाटे को आगे नहीं ले जा पाएंगे: समय पर रिटर्न न भरने पर शेयर बाजार या प्रॉपर्टी के घाटे (कैपिटल लॉस) को अगले साल के मुनाफे से एडजस्ट करने का मौका हाथ से निकल जाता है.
रिफंड में देरी: अगर आपका ज्यादा टैक्स कट गया है और आप रिफंड चाहते हैं, तो लेट फाइलिंग की वजह से पैसों के आने में लंबा इंतजार करना पड़ सकता है.
लोन और वीजा में रुकावट: बैंक लोन के वक्त पिछला ITR मांगते हैं. वहीं, कई देशों के वीजा के लिए भी हालिया रिटर्न जरूरी होता है, जहां देरी से भरा गया रिटर्न आपके लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है.
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करदाता इन दिनों बस यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद सरकार तारीख आगे बढ़ा दे. हालांकि सरकार या CBDT की तरफ से अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है. इसलिए किसी भी अफवाह में न आएं और आज की तारीख को ही आखिरी मानकर अपना काम समय पर पूरा कर लें.
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-भारत एक्सप्रेस
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