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ITR

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अध्यक्ष रवि अग्रवाल ने कहा कि जिन करदाताओं ने अपने ITR में अपनी विदेशी आय या संपत्ति का खुलासा नहीं किया है, उनके पास 2023-24 वित्त वर्ष के लिए संशोधित रिटर्न दाखिल करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय है.

एक रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 10 साल के कार्यकाल में मध्यम वर्ग पर टैक्स का बोझ कम हुआ है.

अगर आप लेट ITR फाइल करते हैं, तो टैक्स पर इंटरेस्ट भी भरना होगा. लेट आईटीआर फाइल करने पर टैक्‍सपेयर्स को 5000 रुपये तक की तय पेनाल्‍टी देनी पड़ सकती है.

अगर आप भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइन करने की सोच रहे हैं तो इसमें परेशान होने की जरुरत नहीं है. घर बैठे आप इस आसान प्रोसेस से अपना ITR फाइल कर सकते हैं.

अगर आपका टैक्स टोटल देनदारी से ज्यादा कटा है तो आप इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग रिफंड ले सकते हैं. साथ ही आप अपने रिफंड का स्टेटस भी पता कर सकते हैं.

ITR Filing Process: इनकम टैक्स रिटर्न भरना फायदेमंद जरूर होता है, लेकिन कई लोग इसे भरने में कतराते हैं. आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप यह बताने जा रहे हैं कि आखिर इनकम टैक्स रिटर्न भरने का प्रोसेस क्या है?

आयकर रिटर्न भरने के प्रोसेस में यह जरूरी है कि इसे वेरिफाई किया जाए. तय समय सीमा तक वेरिफाई नहीं किए जाने पर इसे अमान्य मान लिया जाता है.

अब वित्त मंत्री ने चिंताओं को दूर करते हुए कर छूट का दायरा बढ़ा दिया है. सीतारमण ने कहा कि 7.27 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को आयकर से छूट दी जाएगी.