आज चूके तो होगा भारी घाटा: जल्द निपटा लें ITR फाइलिंग का काम, वरना लग सकता है जुर्माना!
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि आज यानी 31 जुलाई 2026 है. अगर आपने अभी तक अपना ITR नहीं भरा है, तो बिना देर किए इसे पूरा कर लें, वरना भारी जुर्माना और कई अन्य वित्तीय नुकसान झेलने पड़ सकते हैं.
15 सितंबर है आखिरी तारीख, कैसे भरें ITR…क्या-क्या डॉक्युमेंट्स चाहिए, बिना परेशान हुए महज़ इतने स्टेप में हो जाएगा सबकुछ
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) एक तरह का हिसाब है, जो आप सरकार को देते हैं. इसमें आप बताते हैं कि पिछले साल आपकी कितनी कमाई हुई, किस कमाई पर टैक्स चुकाना है और कितना टैक्स आपने एडवांस में भर दिया है.
नए इनकम टैक्स बिल में देरी से ITR फाइल करने वालों को मिलेगी ये सुविधा, पढ़ें, ये काम की खबर
वरिष्ठ नागरिकों सहित छोटे करदाताओं को केवल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स(टीडीएस) की वापसी का दावा करने के लिए रिटर्न दाखिल करना होगा, भले ही उनकी आय मूल छूट सीमा से कम हो.
राहत पर कंफ्यूजन! बढ़ी डेट पर मिली ITR भरने की 3-3 अंतिम तारीख, समझें आखिर क्या है पचड़ा?
आयकर विभाग (Income Tax Department) ने करदाताओं को एक बड़ी राहत दी है. 30 जुलाई आयकर रिटर्न दाखिल (ITR Filing) करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है. इस बार भी आप चूक जाते हैं तो इससे आपको भारी नुकसान हो सकता है.
अगर आप भी हैं टैक्सपेयर तो फटाफट निपटा लें ये जरूरी काम, वरना खत्म होने वाली है डेडलाइन
EPFO ने बीते महीने UAN एक्टिवेशन के लिए लास्ट डेट में इजाफा किया था और इसकी डेडलाइन खत्म होने वाली है, तो वहीं टैक्सपेयर्स के लिए अपडेटेड आईटीआर फाइल की लास्ट डेट भी इस मार्च महीने की आखिरी तारीख है.
आयकर विभाग ने बढ़ाई विलंबित और संशोधित रिटर्न भरने की अंतिम तिथि, अब 15 जनवरी 2025 तक मिलेगा समय, जानें कैसे भरें रिटर्न?
ITR Filling Last Date: आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 (आकलन वर्ष 2024-25) के लिए रेजिडेंट व्यक्तियो के लिए विलंबित और संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है.
अगर आपने अभी तक नहीं निपटाया है ये जरूरी काम तो हो जाएं सावधान, नजदीक आ चुकी है डेडलाइन
साल 2024 खत्म होने वाला है और तीन दिन बाद नए साल का आगाज होगा. ये तीन दिन बेहद खास हैं. ऐसे में अगर आपने अभी तक ये जरूरी काम नहीं निरपटाएं है तो जल्दी निपटा लें. वरना फिर नहीं आपको मौका नहीं मिलेगा.
अगर आपने अभी तक TAX से जुड़ा ये काम नहीं किया तो हो जाएं सावधान, सिर्फ 8 दिन का है मौका, वरना देना पड़ सकता है इतना जुर्माना
Income Tax Return: अगर आप इस साल किसी कारण से अपना टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएं है तो तुरंत करा लें वरना आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. ऐसे में चलिए आपको विस्तार से बताते हैं इसके बारे में.
सरकार 22.07 लाख करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष कर संग्रह का लक्ष्य पार कर लेगी: CBDT प्रमुख
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अध्यक्ष रवि अग्रवाल ने कहा कि जिन करदाताओं ने अपने ITR में अपनी विदेशी आय या संपत्ति का खुलासा नहीं किया है, उनके पास 2023-24 वित्त वर्ष के लिए संशोधित रिटर्न दाखिल करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय है.
मोदी सरकार में 50 लाख रुपये से अधिक आय के ITR दाखिल करने वालों की संख्या में 5 गुना बढ़ोतरी
एक रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 10 साल के कार्यकाल में मध्यम वर्ग पर टैक्स का बोझ कम हुआ है.





