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ITR

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि आज यानी 31 जुलाई 2026 है. अगर आपने अभी तक अपना ITR नहीं भरा है, तो बिना देर किए इसे पूरा कर लें, वरना भारी जुर्माना और कई अन्य वित्तीय नुकसान झेलने पड़ सकते हैं.

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) एक तरह का हिसाब है, जो आप सरकार को देते हैं. इसमें आप बताते हैं कि पिछले साल आपकी कितनी कमाई हुई, किस कमाई पर टैक्स चुकाना है और कितना टैक्स आपने एडवांस में भर दिया है.

वरिष्ठ नागरिकों सहित छोटे करदाताओं को केवल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स(टीडीएस) की वापसी का दावा करने के लिए रिटर्न दाखिल करना होगा, भले ही उनकी आय मूल छूट सीमा से कम हो.

आयकर विभाग (Income Tax Department) ने करदाताओं को एक बड़ी राहत दी है. 30 जुलाई आयकर रिटर्न दाखिल (ITR Filing) करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है. इस बार भी आप चूक जाते हैं तो इससे आपको भारी नुकसान हो सकता है.

EPFO ने बीते महीने UAN एक्टिवेशन के लिए लास्ट डेट में इजाफा किया था और इसकी डेडलाइन खत्म होने वाली है, तो वहीं टैक्सपेयर्स के लिए अपडेटेड आईटीआर फाइल की लास्ट डेट भी इस मार्च महीने की आखिरी तारीख है.

ITR Filling Last Date: आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 (आकलन वर्ष 2024-25) के लिए रेजिडेंट व्यक्तियो के लिए विलंबित और संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है.

साल 2024 खत्म होने वाला है और तीन दिन बाद नए साल का आगाज होगा. ये तीन दिन बेहद खास हैं. ऐसे में अगर आपने अभी तक ये जरूरी काम नहीं निरपटाएं है तो जल्दी निपटा लें. वरना फिर नहीं आपको मौका नहीं मिलेगा.

Income Tax Return: अगर आप इस साल किसी कारण से अपना टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएं है तो तुरंत करा लें वरना आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. ऐसे में चलिए आपको विस्तार से बताते हैं इसके बारे में.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अध्यक्ष रवि अग्रवाल ने कहा कि जिन करदाताओं ने अपने ITR में अपनी विदेशी आय या संपत्ति का खुलासा नहीं किया है, उनके पास 2023-24 वित्त वर्ष के लिए संशोधित रिटर्न दाखिल करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय है.

एक रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 10 साल के कार्यकाल में मध्यम वर्ग पर टैक्स का बोझ कम हुआ है.