Railway Ticket Rule
Railway Ticket Rule: भारतीय रेलवे ने डिजिटल अनरिजर्व्ड (जनरल) टिकट को लेकर नया नियम स्पष्ट कर दिया है. अब यदि कोई यात्री WhatsApp पर भेजा गया टिकट, स्क्रीनशॉट, फोटो या PDF कॉपी दिखाकर यात्रा करता है, तो उसे वैध टिकट नहीं माना जाएगा. रेलवे के अनुसार, केवल Rail One ऐप पर उसी मोबाइल में मौजूद ओरिजिनल डिजिटल टिकट ही मान्य होगा, जिससे टिकट बुक किया गया है. नियम का उल्लंघन करने पर यात्रियों पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है. इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की है.
रेलवे के नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, जनरल श्रेणी का डिजिटल टिकट उसी मोबाइल फोन में होना चाहिए, जिससे उसे बुक किया गया था. इसके अलावा टिकट ट्रेन के स्टेशन से रवाना होने से पहले ही खरीदा जाना जरूरी है. यदि ट्रेन छूटने के बाद टिकट बुक किया जाता है, तो उसे मान्य नहीं माना जाएगा. हाल ही में एक यात्री पर केवल स्क्रीनशॉट दिखाने के कारण जुर्माना लगाए जाने के बाद रेलवे ने यह नियम दोबारा स्पष्ट किया है.
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने अपने आधिकारिक एक्स (X) अकाउंट पर वीडियो जारी कर बताया कि Rail One ऐप से जारी डिजिटल टिकट केवल उसी रजिस्टर्ड मोबाइल पर वैध होगा, जिससे टिकट बुक किया गया है. यात्रा के दौरान उस मोबाइल के साथ एक फोटो पहचान पत्र (ID Proof) रखना भी अनिवार्य है. रेलवे ने साफ किया कि WhatsApp, स्क्रीनशॉट या किसी अन्य माध्यम से शेयर किए गए टिकट को वैध यात्रा दस्तावेज नहीं माना जाएगा.
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रेलवे के इस नियम के बाद सोशल मीडिया पर कई यात्रियों ने चिंता जताई है. लोगों का कहना है कि इससे सबसे अधिक परेशानी बुजुर्गों, तकनीक से कम परिचित लोगों और उन यात्रियों को होगी, जिनके लिए परिवार के सदस्य टिकट बुक करते हैं. कई यूजर्स ने सवाल उठाया कि यदि पहचान पत्र सही है, तो केवल स्क्रीनशॉट होने की वजह से टिकट अमान्य क्यों माना जाए.
यदि आप डिजिटल जनरल टिकट से यात्रा करने जा रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि टिकट Rail One ऐप में उसी मोबाइल पर मौजूद हो जिससे बुकिंग की गई थी. साथ ही यात्रा के दौरान अपना फोटो आईडी प्रूफ जरूर रखें. इससे चेकिंग के समय किसी भी तरह की परेशानी या जुर्माने से बचा जा सकता है. रेलवे का कहना है कि यह नियम डिजिटल टिकटिंग प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया है.
भारत एक्सप्रेस
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