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इन बैंकों के खिलाफ RBI ने उठाया सख्त कदम, ग्राहक अब खाते से नहीं निकाल पाएंगे 20 हजार से ज्यादा का कैश लोन

RBI Rule: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) बैंकों के कार्यों पर बारीकी से नजर रखता है. ऐसे बैंक जो RBI के नियमों का उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है. इस बीच RBI ने कैश लोन की लिमिट को लेकर सख्त निर्देश जारी किया है. जिसमें RBI ने NBFC (Nonbank Financial Companies) को पत्र लिखा है जिसमें ग्राहकों को कैश लोन की लिमिट में 20,000 रुपये की लिमिट का सख्ती से पालन करने के लिए कहा है.

20 हजार रुपये से ज्यादा नहीं मिलेगा कैश लोन

RBI ने NBFC को लिखे पत्र में कहा है कि कृपया आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269एसएस के प्रावधानों को देखें जिसमें कहा गया है की कोई भी ग्राहक 20,000 रुपये से अधिक लोन अमाउंट कैश नहीं प्राप्त कर सकता है. ऐसे में किसी भी ग्राहक को 20 हजार रुपये से ज्यादा का लोन अमाउंट कैश के तौर पर नहीं देना चाहिए.

इन बैंकों के खिलाफ RBI ने उठाया सख्त कदम

RBI अब इस नियम की सख्ती करना चाहता है ताकि NBFC कंपनियों को जोखिम का सामना न करना पड़े साथ ही नियमों को अनदेखा भी न करें. दरअसल RBI ने ये निर्देश ऐसे समय में जारी किए है जब एक NBFC कंपनी, IIFL फाइनेंस पर कई नियमों को तोड़ने का आरोप लगा है. माना जा रहा है कि कुछ कंपनियों ने कानून द्वारा तय की गई सीमा से ज्यादा लोन कैश में दिया और वसूला था.

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RBI ने क्यों दिया ऐसा निर्देश

भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले कुछ दिनों से कई एनबीएफसी कंपनियों पर कार्रवाई कर चुका है. क्योंकि इन कंपनियों ने आरबीआई के नियमों का उल्लंघन किया था. इसमें कैश लोन ज्यादा देने के नियम का भी उल्लंघन शामिल था. ऐसे में आरबीआई ने नियमों को याद करते हुए NBFC को ऐसा निर्देश किया है ताकि लापरवाही और नियमों के उल्लंघन पर रोक लगाई जा सके.

इस बैंक पर क्यों हुई थी कार्रवाई

केंद्रीय बैंक ने IIFL फाइनेंस को लोन मैनेजमेंट में गलतियों की वजह से नए कस्टमर्स के लिए अपने गोल्ड लोन संचालन को तुरंत रोकने का निर्देश दिया था. IIFL फाइनेंस का गोल्ड लोन परिचालन इसके कारोबार में बड़ा कंट्रीब्यूट करता है जो इसके कारोबार का एक तिहाई हिस्सा है. इस फाइनेंस कंपनी ने सोने की शुद्धता, वजन पर जांच, कैश लोन ज्यादा देना कस्टमर अकाउंट में पारदर्शिता की कमी जैसे कई नियमों का उल्लंघन किया था.

-भारत एक्सप्रेस 

Akansha

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