EPFO Rule Change: केंद्र सरकार ने EPFO के लाखों कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने एम्पलाई पेंशन स्कीम यानी EPS में बदलाव किया है. जिसमें अब 6 महीने से कम योगदान देने के बाद भी ईपीएस मेंबर्स (EPS Members) पैसे निकाल सकेंगे. माना जा रहा है कि सरकार के इस बदलाव से लाखों कर्मचारियों को लाभ होगा.
हर साल लाखों ईपीएस सदस्य पेंशन के लिए 10 साल वाले अंशदायी सेवा से पहले ही योजना को छोड़ देते है. लेकिन इस बार सरकार ने नियमों में कुछ बदलाव किए है जिससे हर साल 7 लाख से अधिक ईपीएस सदस्यों को लाभ मिलेगा जो 6 महीने से कम की अंशदायी सेवा के बाद योजना छोड़ देते हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में
दरअसल, EPFO ने एम्पलाई पेंशन स्कीम यानी (EPS), 1995 को बेहतर बनाने के लिए इसमें बदलाव किया है जिसके बाद अब से विड्रॉल बेनिफिट इस बात पर निर्भर करेगा कि सदस्य ने कितने महीने तक सर्विस किया है और वेतन में कितना ईपीएस का योगदान किया जा रहा है. इस नियम से विड्रॉल करने में आसानी होगी. इस बदलाव से 23 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को लाभ होगा.
पहले वर्षों में अब तक जितने भी विड्रॉल बेनिफिट का कैलकुलेशन हुआ है उसमें अंशदायी सेवा की अवधि और उस वेतन के आधार पर की जाती थी, जिस पर ईपीएस अंशदान का भुगतान किया गया है. अंशदायी सेवा के 6 महीने या उससे अधिक समय पूरा करने के बाद ही सदस्य ऐसे निकासी लाभ के हकदार होते थे. ऐसे में 6 महीने या उससे अधिक समय तक अंशदान करने से पहले योजना छोड़ने वाले सदस्यों को किसी भी तरह का निकासी लाभ नहीं मिलता था.
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सरकार के मुताबिक, इसके चलते 2023-24 के दौरान अंशदायी सेवा 6 महीने से कम होने के कारण विड्रॉल बेनिफिट के लगभग 7 लाख विड्रॉल क्लेम के आवेदन को खारिज कर दिया गया जिसमें 6 महीने से कम समय के लिए ईपीएस 95 स्कीम में योगदान किया गया था. लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद सभी ईपीएस सदस्य जो 14 जून 2024 तक 58 वर्ष की आयु के नहीं हुए हैं वे भी पैसे निकालने के बेनेफिट के लिए हकदार हो जायेंगे.
-भारत एक्सप्रेस
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