Mukhyamantri Bahan Beti Swavalamban Yojana: केंद्र सरकार आए दिन देश के नागरिकों के लिए कोई न कोई योजनाएं निकालती रहती है. जिनमें अलग-अलग राज्यों के लोगों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं लाई जाती है. जिसमें बुजुर्गों, महिलाओं और गरीब लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार योजनाएं लेकर आती है. केन्द्र सरकार की तरह राज्य सरकारें भी अपने-अपने राज्य के नागरिकों के लिए बहुत सी योजनाएं लेकर आती रहती हैं.
इन्हीं में से एक झारखंड सरकार भी महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना चलाती है. इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को आर्थिक लाभ दिया जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं मुख्यमंत्री बहन-बेटी योजना को कितना लाभ मिलता है. साथ ही इस योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है.
महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री बहन बेटी योजना शुरू करने का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री बहन बेटी योजना सरकार द्वारा महिलाओं की आजीविका को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है. इस योजना के महिलाओं का राज्य के विकास में भी योगदान बढ़ेगा. सरकार इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को हर महीने 1 हजार रुपये की आर्थिक राशि का सहयोग दिया जाएगा. यह राशि सीधे महिलाओं के खाते में भेजी जाएगी. झारखंड सरकार की इस योजना से राज्य की तकरीबन 40 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा.
झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री बहन बेटी योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक को झारखंड राज्य का मूल निवासी होना जरूरी है. इस योजना में सभी वर्गों की गरीब जरूरतमंद महिलाएं आवेदन कर सकती हैं. योजना आवेदन के लिए 25 से 50 साल की उम्र तय की गई है. लेकिन अगर महिलाएं पहले से ही किसी भी पेंशन योजना का लाभ ले रहीं तो इस योजना में आवेदन नहीं कर सकती. महिलाओं के परिवार में कोई भी इनकम टैक्स देने वाला नहीं होना चाहिए. इसके साथ किसी के पास सरकारी नौकरी भी नहीं होनी चाहिए.
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अगर महिलाएं इस योजना में आवेदन करना चाहती है तो इसके लिए आपके पास कुछ दस्तावेज होने जरूरी है. जिनमें आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र,आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, राशन कार्ड, बैंक खाता पासबुक, आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र साथ ही एक्टिव मोबाइल नंबर भी जरूरी है.
मुख्यमंत्री बहन बेटी योजना में आवेदन करने के लिए फिलहाल सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पोर्टल या वेबसाइट चालू नहीं की गई है. झारखंड सरकार ने महिला बाल विकास और सामरिक सुरक्षा विभाग को इस योजना को ग्रहण करने के लिए आदेश दे दिए हैं. जल्द ही योजना से जुड़े दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे. इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू की जा सकती है.
-भारत एक्सप्रेस
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