उत्तर प्रदेश

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव: 9199 मतदाता चुनेंगे 28 सदस्यीय कार्यकारिणी, 25 जून को अंतिम सूची जारी

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी के चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची जारी करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. अनंतिम मतदाता सूची पर मिली आपत्तियों के साथ साथ पूरी सूची की समीक्षा करने के पश्चात 9199मतदाता वैध पाए गए हैं. चुनाव अधिकारियों की टीम ने विधि संवाददाताओ को जानकारी देते हुए बताया कि जारी 6738अनंतिम मतदाता सूची पर कुल 3052आपत्तिया आई. जिसमें से 1059आपत्तिया दोषपूर्ण पाई गई.

3052 आपत्तियों में से 2672 पाई गईं सही

मुख्य चुनाव अधिकारी वरिष्ठ अधिवक्ता आर के ओझा ने बताया कि आपत्ति दाखिल करने वाले 78सदस्यो का शुल्क बकाया है, 31मार्च 22को पंजीकृत 128सदस्यो का मतदान अधिकार प्राप्त करने की तीन साल की अवधि पूरी नहीं हुई है.देय जमा करने की अंतिम तिथि 13जून 25के बाद 29सदस्यो ने बार शुल्क जमा किया.33सदस्यो ने घोषणा नहीं जमा की.791सदस्यो के पास निर्धारित संख्या में केस नहीं पाये गये.तो इन्हें मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया है.

इसके अलावा एक बार एक वोट के सिद्धांत पर 211एडवोकेस एसोसिएशन के सदस्यों को भी मतदान के लिए अयोग्य करार दिया गया है.
3052आपत्तियो में से 2672आपत्तिया सही पाई गई और इन्हें मतदाता सूची में शामिल किया गया है.ओझा ने बताया मतदाता सूची की समीक्षा करने पर कुछ योग्य सदस्यों को बिना आपत्ति के मतदान के लिए अर्ह करार देते हुए सूची में शामिल किया गया है.

निर्वाचन समिति में वरिष्ठ अधिवक्ता आर के ओझा मुख्य चुनाव अधिकारी के अलावा चुनाव अधिकारी वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल भूषण, वशिष्ठ तिवारी व महेंद्र बहादुर सिंह शामिल हैं.कुल 9199मतदाओ में 6806पुरुष व 394महिला सदस्य हैं. जिसमें से 73वरिष्ठ अधिवक्ता,1050राज्य विधि अधिकारी पुरुष,67राज्य विधि अधिकारी महिला,30वर्ष की वकालत पूरी कर चुके 783 पुरुष व 26महिला सदस्य शामिल हैं.

प्रचार पर कड़ी निगरानी, सार्वजनिक दावतों पर प्रतिबंध

चुनाव समिति ने संभावित प्रत्याशियों से चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने का आग्रह किया है और कहा है कि होर्डिंग हटाए जाने के बाद दुबारा होर्डिंग लगाने वाले चिन्हित दो वकीलों को नोटिस जारी की जायेगी.और नियम का पालन न करने पर उन्हें नामांकन पत्र जारी करने से इंकार कर दिया जायेगा. उन्हें होर्डिंग हटाए लेने को कहा जायेगा.

आचार संहिता के अनुसार नगर निगम क्षेत्र में कोई भी प्रत्याशी या समर्थक सार्वजनिक स्थल पर दावत या सभा नहीं करेगा. प्रचार सामग्री का प्रदर्शन या वितरण नहीं करेगा.किसी बहाने से दावत का आयोजन नहीं करेगा. हालांकि आपसी मेल-जोल व संक्षिप्त एकत्रीकरण की छूट कुछ हद तक दी गई है. 25जून को घोषित कार्यक्रम के अनुसार अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी जायेगी.

ये भी पढ़ें: काशी टोल प्लाजा फायरिंग केस के मुख्य आरोपी को लोगों ने कोर्ट परिसर में ही धो डाला, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

-भारत एक्सप्रेस 

विशाल तलवार

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