Delhi News: दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में 16 अक्टूबर को होने वाले विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाते हुए स्पष्ट किया है कि इलाके में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है और एनडीएमसी के आदेशानुसार पार्क भी बंद रहेगा. पुलिस ने लोगों से गैरकानूनी भीड़ का हिस्सा न बनने की अपील की है ताकि त्योहारी सीजन में कानून-व्यवस्था और स्थानीय व्यापार सुरक्षित रहे.
दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में 16 अक्टूबर को होने वाले विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाते हुए स्पष्ट किया है कि इलाके में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है और एनडीएमसी के आदेशानुसार पार्क भी बंद रहेगा. पुलिस ने लोगों से गैरकानूनी भीड़ का हिस्सा न बनने की अपील की है ताकि त्योहारी सीजन में कानून-व्यवस्था और स्थानीय व्यापार सुरक्षित रहे.
डीसीपी नेहा यादव ने बताया, ‘सीजेपी ने सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आम जनता से अपील की है कि वे 16 अक्टूबर को शाम 5 बजे कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में इकट्ठा हों और अपने साथ राष्ट्रीय ध्वज लाएं. आम आदमी पार्टी ने भी अपने कार्यकर्ताओं, समर्थकों और आम जनता से इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने और बड़ी संख्या में वहां पहुंचने की अपील की है.’
उन्होंने कहा, ‘सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की मौजूदा स्थिति को देखते हुए शांति बनाए रखने और लोगों तथा सार्वजनिक व निजी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा पहले से ही लागू है.’
डीसीपी ने बताया कि नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) ने भी दिल्ली पुलिस को पत्र लिखकर सूचित किया है कि प्रशासनिक कारणों से 16 और 17 अक्टूबर को सेंट्रल पार्क बंद रहेगा. एनडीएमसी ने पुलिस से इस महत्वपूर्ण और संवेदनशील सार्वजनिक पार्क के लिए उचित सुरक्षा इंतजाम करने और किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को अंदर जाने से रोकने का अनुरोध किया है.
डीसीपी ने कहा, ‘कनॉट प्लेस और उसके आसपास के कई व्यापारिक और बाजार संघों ने अपनी दुकानों और प्रतिष्ठानों को उपद्रवी तत्वों और गैरकानूनी भीड़ से बचाने के लिए सुरक्षा की मांग की है. उनका कहना है कि ऐसी गतिविधियों से उनके कारोबार पर बुरा असर पड़ रहा है, खासकर मौजूदा त्योहारी सीजन के दौरान.’
दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों और आम जनता से अपील की है कि वे ऐसी किसी भी भीड़ या जमावड़े का हिस्सा न बनें, जो बीएनएसएस की धारा 163 के तहत जारी आदेशों का उल्लंघन करता हो. आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
पुलिस ने कहा, ‘दिल्ली पुलिस सभी से आग्रह करती है कि वे इलाके की शांति और व्यवस्था में खलल न डालें और ऐसी स्थिति पैदा करने से बचें जिससे स्थानीय कारोबारियों और दुकानदारों के काम-काज में रुकावट आए, हालांकि दिल्ली पुलिस कुछ लोगों के एक समूह को किसी उपयुक्त जगह पर इकट्ठा होने की अनुमति देने पर विचार कर सकती है, ताकि वे वहां राष्ट्रीय झंडा फहरा सकें और राष्ट्रगान गा सकें.’
सीजेपी और आम आदमी पार्टी ने नागरिकों से तिरंगे के साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की थी, जिसके बाद पुलिस ने यह स्पष्टीकरण जारी किया है.
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-भारत एक्सप्रेस
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