पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. इमरान खान की तीन साल की सजा वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सजा पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने इमरान खान को जेल से रिहा करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं.
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और न्यायमूर्ति तारिक महमूद जहांगीरी की बेंच ने याचिका पर सुनवाई करने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया था. बेंच ने कहा था कि मामले पर मंगलवार को फैसला सुनाया जाएगा.
यह भी पढ़ें- Sandeep Dixit On AAP: मुंबई में INDIA की बैठक से पहले कांग्रेस नेता का बड़ा बयान, कहा- BJP के एजेंट हैं केजरीवाल
गौरतलब है कि तोशाखाना मामले में इस्लामाबाद की एक निचली अदालत ने 5 अगस्त को पीटीआई चीफ इमरान खान को दोषी करार दिया था. जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें तीन साल की सजा सुनाई थी. इमरान खान पर आरोप था कि उन्होंने साल 2018 से लेकर 2022 के बीच प्रधानमंत्री रहने के दौरान परिवार को मिले राजकीय तोहफों को बेच दिया था. जिसमें आरोप सिद्ध होने पर कोर्ट ने सजा सुनाई थी.
-भारत एक्सप्रेस
भारत एक्सप्रेस के चेयरमैन उपेंद्र राय ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर…
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत की अपनी दो दिवसीय ऐतिहासिक यात्रा समाप्त की, जिसे कुवैत…
वाल्टर जे. लिंडनर के अनुसार, भारत ने अपनी 'सॉफ्ट पावर' से एक अधिक आक्रामक विदेश…
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार के महाकुंभ को हर बार के कुंभ…
ट्रांसफर आदेश में कहा गया है कि भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को स्थानांतरित किया…
लीडिंग कंसल्टिंग फर्म मेरसर (Mercer) द्वारा वर्ष 2024 के लिए जारी किए गए कॉस्ट ऑफ…