Bharat Express DD Free Dish
Pension Mission Shakti Digital
Pension Mission Shakti Digital

Pakistan News: तोशाखाना मामले में पूर्व पीएम इमरान खान को हाई कोर्ट से राहत, सजा पर रोक लगाने के साथ ही रिहाई के आदेश

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. इमरान खान की तीन साल की सजा वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सजा पर रोक लगा दी है.

Imran Khan

पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान (फोटो सोशल मीडिया)

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. इमरान खान की तीन साल की सजा वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सजा पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने इमरान खान को जेल से रिहा करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं.

हाई कोर्ट की डबल बेंच कर रही थी सुनवाई

इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और न्यायमूर्ति तारिक महमूद जहांगीरी की बेंच ने याचिका पर सुनवाई करने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया था. बेंच ने कहा था कि मामले पर मंगलवार को फैसला सुनाया जाएगा.

यह भी पढ़ें- Sandeep Dixit On AAP: मुंबई में INDIA की बैठक से पहले कांग्रेस नेता का बड़ा बयान, कहा- BJP के एजेंट हैं केजरीवाल

तोशाखाना मामले में हुई सजा

गौरतलब है कि तोशाखाना मामले में इस्लामाबाद की एक निचली अदालत ने 5 अगस्त को पीटीआई चीफ इमरान खान को दोषी करार दिया था. जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें तीन साल की सजा सुनाई थी. इमरान खान पर आरोप था कि उन्होंने साल 2018 से लेकर 2022 के बीच प्रधानमंत्री रहने के दौरान परिवार को मिले राजकीय तोहफों को बेच दिया था. जिसमें आरोप सिद्ध होने पर कोर्ट ने सजा सुनाई थी.

-भारत एक्सप्रेस



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read


Pension Mission Shakti Digital