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Toshakhana Case: इमरान खान की बढ़ सकती है मुश्किल, तोशखाना मामले में आज आरोप तय करेगी पाकिस्तान की अदालत

Toshakhana Case: पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान के लिए आज फैसले की घड़ी है. इस्लामाबाद कोर्ट तोशखाना मामले में आरोप तय करने जा रही है. आज अदालत ने इमरान खान को मौजूद रहने का भी निर्देश दिया है. क्रिकेट की पिच पर अपने बाउंसर से विरोधियों के हौसले पस्त करने वाले इमरान खान के सितारे इन दिनों गर्दिश में हैं. एक तरफ जहां उनके करीबियों पर शिकंजा कसता जा रहा है तो वहीं इमरान पर आज पाकिस्तान की अदालत तोशखाना मामले में आरोप तय करने वाली है.

70 साल के इमरान खान पर आरोप है कि उन्होंने पीएम रहते हुए विदेशों से मिलने वाले महंगे गिफ्ट्स को बेचकर मोटा मुनाफा कमाया था. पिछली सुनवाई में इस्लामाबाद की अतिरिक्त सत्र अदालत के न्यायाधीश जफर इकबाल ने आरोप तय करने की तारीख सात फरवरी तय की थी. साथ ही अदालत ने इमरान खान को बांड के रूप में 20,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश देते हुए 7 फरवरी को सुनवाई के दौरान अदालत में व्यक्तिगत तौर से मौजूद रहने का निर्देश दिया था.

बता दें कि इसी मामले में इमरान खान को संसद की सदस्यता से अयोग्य तक घोषित कर दिया गया था. इमरान पर आरोप था कि प्रधानमंत्री के तौर पर मिले उपहारों के बारे में उन्होंने गलत जानकारी दी है. बाद में चुनाव आयोग ने तोशखाना मामले में झूठे बयान और गलत घोषणा करने के लिए इमरान खान की सदस्यता रद्द करने का फैसला सुनाया था.

पाक चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के मुताबिक, तोशखाना (Toshakhana Case) से निर्धारित मूल्य के आधार पर 21.5 मिलियन रुपये में तोहफे खरीदे गए, जबकि उनका मूल्य करीब 108 मिलियन रुपये था.

दरअसल पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, किसी व्यक्ति को गिफ्ट रखने की अनुमति देने से पहले विदेशी उपहारों को मूल्यांकन के लिए तोशखाना या कोषागार में जमा करना जरूरी है. बड़े उपहार तोशखाना भेजे जाते हैं, लेकिन प्राप्तकर्ता उन्हें 50 फीसदी तक की छूट पर वापस खरीद सकता है.

ये भी पढ़ें: Pakistan: इमरान खान की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, तोशखाना मामले में 7 फरवरी को तय होंगे आरोप

पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पिछले साल सितंबर में खुद स्वीकार किया था कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान मिले कम से कम चार कीमती तोहफे बेचे दिए थे. सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग को बताया था कि राज्य के खजाने से इन गिफ्ट्स को 2.15 करोड़ रुपए में खरीदा गया था और इन्हें बेचकर उन्हें करीब 5.8 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था. इन गिफ्ट्स में एक Graff घड़ी, कफलिंक का एक जोड़ा, एक महंगा पेन, एक अंगूठी और चार रोलेक्स घड़ियां सहित कई अन्य उपहार थे. इसी मामले में आज फैसले की घड़ी है. इस्लामाबाद कोर्ट तोशखाना मामले (Toshakhana Case) में आरोप तय करने जा रही है. ऐसे में देखना होगा कि अदालत इमरान खान पर क्या आरोप तय करती है.

-भारत एक्सप्रेस

Bharat Express Desk

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