दिल्ली हाई कोर्ट उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें शिवसेना के नाम, धनुष और तीर के निशान को फ्रीज करने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी गई थी। हालांकि जस्टिस संजीव नरूला ने चुनाव आयोग को यह निर्देश जरूर दिया कि वह चुनाव चिह्न और पार्टी के नाम के आवंटन से संबंधित कार्यवाही को जल्दी निपटाए। बता दें कि उद्धव और शिंदे दोनों के गुटों ने शिवसेना के नाम और चुनाव चिह्न पर दावा किया था।
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