दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाइकोर्ट को बताया कि उसे ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ एक नाबालिग लड़की के बारे में उनके ट्वीट के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं मिला। इसी कारण मामले में दायर चार्जशीट में उनका नाम शामिल नहीं किया। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को चार्जशीट को रिकॉर्ड पर रखने का आदेश दिया, ताकि अदालत जुबैर द्वारा उसके खिलाफ मामले को रद्द करने के लिए दायर याचिका पर आगे बढ़ सके। उन्होंने पुलिस को चार्जशीट की एक प्रति जुबैर को भी देने का निर्देश दिया और ASG केएम नटराज (राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से पेश) को मामले में निर्देश प्राप्त करने के लिए कहा। कोर्ट 2 मार्च को इस मामले में अगिला सुनवाई करेगा।
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