गुजरात में मोरबी पुल ढहने की घटना की जांच के लिए न्यायिक आयोग के गठन की मांग वाली एक जनहित याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री तय करेगी कब सुनवाई की जाए। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि इसमें क्या अर्जेंसी है।
विशाल तिवारी ने यह जनहित याचिका दाखिल की है। जनहित याचिका में कहा गया है कि दुर्घटना के कारण पुल ढह गया, जिसके परिणामस्वरूप 134 से अधिक लोग हताहत हुए। यह सरकारी अधिकारियों की लापरवाही और पूरी तरह से विफलता को दर्शाता है।
उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक से हमारे देश में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिनमें कुप्रबंधन, कर्तव्य में चूक, लापरवाही से रखरखाव गतिविधियों के कारण बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने के मामले सामने आए हैं, जिन्हें टाला जा सकता था।
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