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निजी मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स से बॉन्ड नहीं भरा सकते हैं-सुप्रीम कोर्ट

मेडिकल की पढ़ाई के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. एक मामले में कोर्ट ने जो आदेश दिया, वह देश के लाखों स्टूडेंट्स को राहत देने वाला है. यह मेडिकल एडमिशन के दौरान कॉलेजों द्वारा छात्रों से कराए जाने वाले बॉन्ड के बारे में है. कोर्ट ने कहा है कि निजी मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स से बॉन्ड नहीं भरा सकते हैं. सरकारी मेडिकल कॉलेज ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वे मेडिकल एजुकेशन में रियायत देते हैं. कॉलेज ने ऐसा किया है तो उन्हें स्टूडेंट्स को उनके पैसे वापस करने होंगे. अगर आप NEET की तैयारी कर रहे हैं, तो पढ़ लीजिए शीर्ष अदालत ने और क्या-क्या कहा?

Bharat Express Desk

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