मेडिकल की पढ़ाई के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. एक मामले में कोर्ट ने जो आदेश दिया, वह देश के लाखों स्टूडेंट्स को राहत देने वाला है. यह मेडिकल एडमिशन के दौरान कॉलेजों द्वारा छात्रों से कराए जाने वाले बॉन्ड के बारे में है. कोर्ट ने कहा है कि निजी मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स से बॉन्ड नहीं भरा सकते हैं. सरकारी मेडिकल कॉलेज ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वे मेडिकल एजुकेशन में रियायत देते हैं. कॉलेज ने ऐसा किया है तो उन्हें स्टूडेंट्स को उनके पैसे वापस करने होंगे. अगर आप NEET की तैयारी कर रहे हैं, तो पढ़ लीजिए शीर्ष अदालत ने और क्या-क्या कहा?
बम डिस्पोजल एंड डिफ्यूजिंग स्क्वॉड की टीम ने जब आईईडी को नष्ट करना शुरू किया,…
साकेत कोर्ट ने भूखंड खरीदारों से धोखाधड़ी कर 241 करोड़ रुपए का धन शोधन करने…
दिल्ली हाईकोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत न्यायेतर तलाक याचिकाओं पर पारिवारिक अदालतों को…
गोमती पुस्तक महोत्सव के लेखक मंच पर आयोजित 'ट्रुथ ऑफ टेल: जर्नलिज्म, स्टोरीटेलिंज एंड द…
मणिपुर राज्य में जातीय हिंसा शुरू होने के बाद से स्थिति गंभीर बनी हुई है.…
Video: भारत एक्सप्रेस की खास प्रस्तुति ‘आ गया चुनाव’ के तहत हमारी टीम ने झारखंड…