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देश के विधायी इतिहास में पहली बार, ‘Her’ और ‘She’ का उपयोग सभी लिंगों को निरुपित करने के लिए किया गया

देश के विधायी इतिहास में पहली बार, ‘Her’ और ‘She’ का उपयोग सभी लिंगों को निरुपित करने के लिए किया गया है. अब तक के विधेयकों में His और He का प्रयोग किया जाता था. आपराधिक और दीवानी, दोनों ही मामलों में विधेयक में her-She या His-He लिखा होने की स्थिति में दूसरे लिंग के खिलाफ मुकदमा नहीं चलेगा.

Bharat Express Desk

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