सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर राज्य सरकारों से जानकारी एकत्र करने के बाद एक विस्तृत हलफनामा दायर करने को कहा है. मामले को 12 दिसंबर को सुनवाई के लिए पोस्ट करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन का मुद्दा गंभीर है.
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