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GST स्लैब घटाकर किए गए दो, जानिए नवरात्र के पहले दिन से क्या-क्या हो रहा सस्ता? यहां चेक करें लिस्ट

GST Rates: भारत ने 22 सितंबर से छोटी कारों, टेलीविजन, एयर कंडीशनर, कपड़ों और कई घरेलू सामानों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में कटौती की है. यह कटौती त्योहारी सीज़न से पहले खपत बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है, जबकि ट्रम्प के टैरिफ से देश के निर्यात को खतरा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बुधवार को जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में, जिसमें राज्य मंत्री भी शामिल थे, 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दो-स्तरीय कर संरचना को मंजूरी दी गई.

घरेलू सामानों पर जीएसटी घटाकर 5 प्रतिशत किया

बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये बदलाव आम आदमी और मध्यम वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं. “जिन वस्तुओं पर जीएसटी घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है, वे हैं – हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप, साबुन की टिकिया, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर और अन्य घरेलू सामान.”

सभी भारतीय रोटियों पर जीएसटी हुआ शून्य

इसके अलावा, उन्होंने उन वस्तुओं के बारे में बताया जिन पर जीएसटी 5 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है – अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर दूध, छेना और पनीर. उन्होंने आगे कहा, “सभी भारतीय रोटियों पर जीएसटी शून्य होगा. इसलिए रोटी हो या पराठा या जो भी हो, सब पर जीएसटी शून्य होगा.” जिन वस्तुओं पर जीएसटी 12 प्रतिशत से या 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जाएगा, उनके बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, “खाद्य पदार्थ – नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, संरक्षित मांस, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन, घी, ये सभी 5% के दायरे में हैं.”

इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनों पर जीएसटी

उन्होंने आगे कहा, “28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत – एयर कंडीशनिंग मशीनें, 32 इंच से बड़े टीवी, सभी टीवी पर अब 18 प्रतिशत, बर्तन धोने की मशीनें, छोटी कारें, 350 सीसी या उससे कम क्षमता वाली मोटरसाइकिलें, सभी पर अब 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा.”

हेल्थ पर जीएटी

वित्त मंत्री ने घोषणा की कि जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी शून्य कर दिया गया है. उन्होंने कहा, “33 जीवन रक्षक दवाओं और औषधियों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटकर शून्य हो गया है. कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और अन्य गंभीर दीर्घकालिक बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 5 से 0 और 3 जीवन रक्षक दवाओं और औषधियों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत हो गया है. कई दवाओं और औषधियों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत हो गया है. इसी तरह, दृष्टि सुधार के लिए चश्मे और गॉगल्स पर भी 28 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत हो गया है.”

एग्रीकल्‍चर और फर्टिलाइजर

उन्होंने आगे कहा, “कृषि उत्पाद जैसे ट्रैक्टर, मिट्टी तैयार करने या खेती के लिए कृषि, बागवानी और वानिकी मशीनें, कटाई या थ्रेसिंग मशीनें, जिनमें पुआल या चारा बेलर, घास या भूसा मूवर, खाद बनाने की मशीनें आदि शामिल हैं, सभी पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत हो गया है. 12 निर्दिष्ट जैव-कीटनाशकों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत हो गया है.” “इसके अलावा, 12 से 5 तक प्राकृतिक मेन्थॉल है… फिर से, 12 से 5 तक हस्तशिल्प और श्रम-प्रधान क्षेत्र भी हैं.”

कार बाइक पर टैक्स

उन्होंने आगे बताया कि 350 सीसी से कम क्षमता वाली छोटी कारों और मोटरसाइकिलों पर जीएसटी दरें कम कर दी गई हैं. 350 सीसी या उससे कम क्षमता वाली छोटी कारों और मोटरसाइकिलों पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है. बसों, ट्रकों और एम्बुलेंस पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है. सभी ऑटो पार्ट्स पर एक समान 18 प्रतिशत की दर लागू की गई है. तिपहिया वाहनों पर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है. उन्होंने कहा, “मानव निर्मित रेशे पर जीएसटी दर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत और मानव निर्मित धागे पर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करके मानव निर्मित कपड़ा क्षेत्र के लिए लंबे समय से लंबित उलटी शुल्क संरचना की समस्या का समाधान किया जा रहा है.”

ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा

वित्त मंत्री ने आगे कहा, “हम सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करके उर्वरक क्षेत्र में उलटी शुल्क संरचना की समस्या का भी समाधान कर रहे हैं.” उन्होंने आगे कहा, “नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों और उनके निर्माण के पुर्जों जैसे बायोगैस संयंत्र, पवन चक्कियाँ, पवन ऊर्जा से चलने वाले बिजली जनरेटर, अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है. उपकरण, पीवी सेल, चाहे मॉड्यूल में असेंबल किए गए हों या पैनल में, सोलर कुकर, सोलर वॉटर हीटर और सिस्टम वगैरह.”

जीवन बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी

अत्यधिक चर्चित बीमा प्रीमियम के बारे में, उन्होंने कहा कि सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसियों – टर्म लाइफ, यूलिप, या एंडोमेंट पॉलिसियों और पुनर्बीमा पर जीएसटी से छूट दी गई है. “वर्तमान में 18% से बीमा सेवाएँ दो, तीन अलग-अलग श्रेणियों में आ जाएगी. सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसियों, चाहे टर्म लाइफ, यूलिप, या एंडोमेंट पॉलिसियाँ, और पुनर्बीमा, पर जीएसटी से छूट, आम आदमी के लिए बीमा को किफायती बनाने और देश में बीमा कवरेज बढ़ाने के लिए है. उन्होंने कहा, “आम आदमी के लिए बीमा को किफायती बनाने और देश में बीमा कवरेज बढ़ाने के लिए फैमिली फ्लोटर पॉलिसियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पॉलिसियों सहित सभी व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों और उनके पुनर्बीमा पर जीएसटी से छूट दी जाएगी.”

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-भारत एक्सप्रेस 

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