प्रतीकात्मक तस्वीर
Rs 2000 Currency Note: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रु के नोटों को वापस लेने का फैसला किया है. हालांकि, ये नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे. ऐसे में जिन लोगों के पास भी 2000 रु के नोट हैं, वे इसे बैंक में जाकर दूसरे नोटों के साथ बदल सकते हैं. इसके लिए आरबीआई ने समय सीमा तय की है.
आरबीआई के मुताबिक, 2000 रु के नोट 30 सितंबर, 2023 तक बदले जा सकते हैं. हालांकि, एक बार में 20000 रु तक के 2 हजार रु के नोट ही बदले जा सकेंगे. इस तरह से एक बार में 2 हजार रु के 10 नोट ही बदले जा सकेंगे. साथ ही बैंक अब 2000 रु के नोट इश्यू नहीं करेंगे. आम लोगों को नोट बदलने में कोई परेशानी न हो, इसलिए बैंकों को भी आरबीआई ने निर्देश जारी किया है.
आरबीआई ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत इसका फैसला किया है. वहीं अगर आपके पास 2000 रु के नोट हैं तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है.
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-भारत एक्सप्रेस
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