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बिना परमिशन इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे अनिल कपूर का नाम-आवाज और तस्वीर, दिल्ली HC ने लगाई रोक

बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर अपने बेहतरीन अभिनय और संवाद अदायगी के लिए जाने जाते हैं. सोशल मीडिया पर उनके नाम और निभाए गए किरदारों को अलग-अलग रुप में पेश करने की खबरें भी आती रहती हैं. वहीं अभिनेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके नाम और उनसे जुड़ी चीजों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए कोर्ट का रुख किया था. जिसके बाद कोर्ट ने इस पर रोक लगाने का आदेश दिया है.

दिल्ली हाई कोर्ट में डाली थी याचिका

अनिल कपूर ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका डालते हुए यह मांग की थी कि उनकी आवाज और उनके द्वारा निभाए गए लोकप्रिय किरदारों का इस्तेमाल किए जाने पर रोक लगाई जाए. पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल इस याचिका में कहा गया है कि अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर उनके नाम और उनकी आवाज के साथ ही उनकी फोटो और निजी चीजों का गैरकानूनी इस्तेमाल किया जा रहा है. वहीं एक्टर का कहना है कि इससे उनकी छवि पर गलत असर पड़ रहा है.

कोर्ट ने सुनाया यह फैसला

दिल्ली HC में जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि अब अनिल कपूर की नाम, आवाज, तस्वीर का इस्तेमाल बिना उनकी अनुमति के बिना व्यावसायिक उद्देश्य के नहीं किया जा सकता. यदि इस तरह का कोई उल्लंघन किया जाता है तो कानूनी तौर पर उसे दिक्कत हो सकती है. बता दें कि अनिल कपूर ने व्यवसायिक फायदे के लिए उनके व्यक्तित्व और सेलिब्रिटी अधिकारों का शोषण का आरोप लगाते हुए यह केस दायर किया था.

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‘लखन’ और ‘मजनू भाई’ का नाम लेना डाल सकता है मुसीबत में

कोर्ट ने अपने फैसले में सोशल मीडिया, वेबसाइटों को अनिल कपूर के नाम, उनके शॉर्ट नेम AK, उनकी अवाज और फोटो के अलावा कुछ और प्रचलित नाम ‘मिस्टर इंडिया’, ‘लखन’ और ‘नायक’, ‘मजनू भाई’ जैसे किरदारों के अलावा उनके डायलॉग ‘झक्कास’ के भी इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. इनके इस्तेमाल से पहले अनिल कपूर से अनुमति लेनी पड़ेगी. बता दें कि इससे पहले अमिताभ बच्चन और कई अभिनेताओं ने भी इसी तरह की गुहार कोर्ट में लगाई थी जिसके बाद कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया था.

-भारत एक्सप्रेस

Rohit Rai

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