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दीया मिर्जा के वीडियो पर राजनीति करना पड़ा भारी! बॉम्बे हाईकोर्ट ने BMC को लगाई फटकार, दोबारा अपलोड करने का आदेश

 Diya Mirza Video Controversy: बॉलीवुड अभिनेत्री दीया मिर्जा का एक वीडियो इन दिनों कानूनी और राजनीतिक विवाद की वजह बन गया है. मामला मुंबई की सड़कों पर पटाखे फोड़ने से रोकने और वायु प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता फैलाने से जुड़ा है. दरअसल, दीया मिर्जा ने एक वीडियो के जरिए मुंबई के लोगों से सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे नहीं फोड़ने की अपील की थी. लेकिन कुछ भाजपा नेताओं की आपत्तियों के बाद BMC ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से यह वीडियो हटा दिया. अब इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है. अदालत ने BMC को निर्देश दिया है कि वह दीया मिर्जा का हटाया गया वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर दोबारा अपलोड करे.

क्या है दीया मिर्जा के वीडियो का पूरा विवाद?

यह पूरा मामला मुंबई की सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे फोड़ने पर लगी अदालती रोक से जुड़ा है. अदालत के पूर्व आदेशों के मुताबिक, मुंबई की सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे फोड़ने की अनुमति नहीं है. इसी आदेश के प्रति लोगों को जागरूक करने और वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के उद्देश्य से बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने एक विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया था. इस अभियान के लिए अभिनेत्री दीया मिर्जा को शामिल किया गया था. उन्होंने वीडियो संदेश के जरिए मुंबई के नागरिकों से अपील की थी कि वे सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे न फोड़ें और अदालत के निर्देशों का पालन करें. उनका संदेश पर्यावरण संरक्षण और लोगों की सेहत से जुड़ा था.

भाजपा नेताओं की आपत्ति के बाद BMC ने हटाया वीडियो

दीया मिर्जा का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद राजनीतिक विवाद शुरू हो गया. भाजपा के कुछ स्थानीय नेताओं ने इस अभियान और अभिनेत्री के संदेश पर आपत्ति जताई. सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. इन राजनीतिक आपत्तियों के बाद BMC ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से वीडियो हटा दिया. हालांकि, वीडियो हटाने के पीछे प्रशासन की ओर से कोई ठोस वजह सामने नहीं आई. इसके बाद यह सवाल उठने लगा कि क्या जनहित से जुड़े जागरूकता अभियान को राजनीतिक विरोध के कारण बंद किया जा सकता है?

बॉम्बे हाईकोर्ट ने BMC को क्यों लगाई फटकार?

मामले की सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट की जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की पीठ ने BMC के इस कदम पर कड़ी नाराजगी जताई. अदालत ने राजनीतिक नेताओं की टिप्पणियों को चिंताजनक बताया और प्रशासन को स्पष्ट संदेश दिया कि उसे राजनीतिक दबाव में आकर जनहित के कामों से पीछे नहीं हटना चाहिए. अदालत का मानना था कि जब कोई अभियान न्यायिक आदेशों के पालन और सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए चलाया जा रहा हो, तो उसे राजनीतिक विवादों की वजह से प्रभावित नहीं होना चाहिए.

धर्मनिरपेक्षता और जनहित को लेकर कोर्ट का सख्त संदेश

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप और कानून की सर्वोच्चता की याद दिलाई. अदालत ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और कानूनी निर्देशों का पालन किसी भी राजनीतिक विवाद से ऊपर होना चाहिए. कोर्ट के निर्देश के बाद BMC को दीया मिर्जा का हटाया गया वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर फिर से अपलोड करना होगा.

पटाखों पर रोक और प्रदूषण का मुद्दा फिर चर्चा में

इस पूरे विवाद ने एक बार फिर त्योहारों के दौरान पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण और सार्वजनिक स्थानों पर नियमों के पालन का मुद्दा चर्चा में ला दिया है. दीया मिर्जा का वीडियो भले ही एक जागरूकता अभियान का हिस्सा था, लेकिन इसे हटाए जाने के बाद मामला अदालत तक पहुंच गया.

हाईकोर्ट की सख्ती से साफ संदेश गया है कि पर्यावरण और जनस्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर प्रशासन को राजनीतिक दबाव के बजाय कानून और सार्वजनिक हित को प्राथमिकता देनी चाहिए.

भारत एक्सप्रेस

Swati Pandey

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