बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान (फाइल फोटो)
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) से बड़ी राहत मिली है. न्यायाधिकरण ने अभिनेता के खिलाफ जारी उस पुनर्मूल्यांकन आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें उन पर फिल्म ‘रा.वन’ के लिए मिली राशि पर भारत में कर न चुकाने का आरोप लगाया गया था.
यह मामला वित्तीय वर्ष 2012-13 से जुड़ा है, जब शाहरुख खान ने अपनी आयकर रिटर्न (ITR) में ₹83.42 करोड़ की आय दिखाई थी. हालांकि, आयकर विभाग को शक था कि अभिनेता ने अपनी वास्तविक आय को पूरी तरह से घोषित नहीं किया है, जिसके चलते इस मामले की दोबारा जांच की गई.
इससे पहले 2017 में, ITAT ने शाहरुख खान को अपने दुबई स्थित विला से हुई आय को भी भारत में टैक्स रिटर्न में शामिल करने का निर्देश दिया था. हालांकि, खान ने यह तर्क दिया था कि भारत-UAE कर संधि के अनुसार दुबई में स्थित अचल संपत्ति से होने वाली आय पर टैक्स केवल UAE में लगाया जाएगा, इसलिए उन्होंने इसे भारत में कर योग्य नहीं माना.
शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट (जिसमें वह निदेशक हैं और 50% हिस्सेदारी रखते हैं) ने फिल्म ‘रा.वन’ के लिए अभिनेता को ₹10 करोड़ का भुगतान किया था. यह भुगतान एक यूके स्थित कंपनी Winford Production के माध्यम से किया गया था.
इस भुगतान की प्रक्रिया इस प्रकार थी..
आकलन अधिकारी (AO) ने इसे भारत सरकार के लिए राजस्व हानि माना और कर चोरी का संदेह जताते हुए पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू की.
ITAT के न्यायाधीशों ने अपने फैसले में कहा कि..
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-भारत एक्सप्रेस
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