समय रैना
Supreme Court on Samay Raina: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फेमस कॉमेडियन समय रैना को उनके शो ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ को लेकर जमकर लताड़ा है. कोर्ट ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी खुद को जरूरत से ज्यादा होशियार समझती है और उन्हें अंदाजा नहीं कि न्यायालय की शक्तियां कितनी व्यापक हैं. सुप्रीम कोर्ट का ये बयान यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया और आशीष चंचलानी की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आई, जहां अदालत ने बताया कि इस विवाद से जुड़े चार लोगों में से एक कनाडा भाग गया. सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सभी को जिम्मेदारी से पेश आना चाहिए, वरना अदालत जानती है कि ऐसे मामलों से कैसे निपटना है. सुनवाई के दौरान, भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि समय रैना ने विदेश जाकर इस कानूनी कार्यवाही का मजाक उड़ाया था.
न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, “आज की युवा पीढ़ी खुद को सोचती है कि वे ज्यादा ओवर स्मार्ट हैं. उनमें से एक व्यक्ति कनाडा जाकर पूरी स्थिति पर टिप्पणी कर रहा है.” उन्होंने आगे कहा, “शायद इन्हें अंदाजा नहीं कि इस न्यायालय के अधिकार कितने व्यापक हैं.” उन्होंने यूट्यूबर्स को चेतावनी देते हुए कहा, “अच्छे से व्यवहार करें, वरना हमें पता है कि ऐसे लोगों से कैसे निपटना है.”
पिछले महीने कनाडा में अपने ‘समय रैना अनफिल्टर्ड’ टूर के दौरान रैना ने इस पूरे विवाद पर मजाकिया लहजे में टिप्पणी की थी. उन्होंने अपने शो के दौरान कहा, “मेरे वकील की फीस देने के लिए शुक्रिया.” इससे पहले, रणवीर अल्लाहबादिया, जिन्हें ‘बीयरबाइसेप्स गाइ’ के नाम से भी जाना जाता है, ने शो में माता-पिता और सेक्स को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिससे सोशल मीडिया और संसद में काफी हंगामा मच गया था. इस विवाद के बाद यूट्यूब पर कई शिकायतें दर्ज हुई थीं, जिसके चलते शो के वीडियो हटाने पड़े थे.
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इस विवाद के बाद समय रैना, आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह और अपूर्व मुखीजा सहित कई अन्य यूट्यूबर्स के खिलाफ मामले दर्ज किए गए. विवाद बढ़ने के बाद रैना ने अपने सभी वीडियो यूट्यूब से हटा दिए और जांच में सहयोग करने का आश्वासन दिया. वहीं, रणवीर अल्लाहबादिया ने एक वीडियो जारी कर माफी मांगी और कहा कि उनकी टिप्पणी “न केवल अनुचित थी, बल्कि मजाकिया भी नहीं थी.”
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अल्लाहबादिया को अपना पॉडकास्ट ‘द रणवीर शो’ फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी. कोर्ट ने कहा कि “नैतिकता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है.” इसके साथ ही, अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि डिजिटल कंटेंट को लेकर उचित दिशा-निर्देश तय किए जाएं ताकि भविष्य में इस तरह के विवादों से बचा जा सके.
-भारत एक्सप्रेस
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